शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं जाति सूचक गालिया देने वाले आरोपियो को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी प्रमोद अहिरवार पुत्र सोमालाल अहिरवार ने रिपोर्ट लेख करायी कि मैं ग्राम पंचायत गुलवाड़ा में सचिव पद पर पदस्थ हूं दिनांक 05/05/2020 को मेरे द्वारा शासन द्वारा निर्देशित कृषको को मंडी कूपन बाटा जा रहा था तकरीबन समय 4:30 बजे पर ग्राम के मुरारी पिता रामचरण मीना, राजू पिता कन्हैयालाल मीना, राहुल पिता गुड्डू मीना, रामेश्वर पिता रमेश मीना यह चारों सरपंच महोदय के घर पर मंडी कूपन लेने आए जो नियमानुसार मेरे द्वारा इनको दे दिए गए उसके उपरांत है मुझसे जबरदस्ती 4-4 कूपन अलग से मागने लगे मैंने कूपन देने से मना किया तो चारों लोग मुझे जातिसूचक गाली देने लगे एवं घर से बाहर जाने पर रास्ते में मारने की धमकी दी तथा मेरे साथ मारपीट करने लगे जिसके कारण मेरे सिर व हाथ में चोट आई तथा इसी बीच मुकेश पिता नारायण, गिर्राज पिता नारायण के द्वारा बीच-बचाव किया तो उनको भी मारा पीटा गया जिससे उन दोनों को चोट आई इसके उपरांत उक्त व्यक्तियों द्वारा मंडी कूपन लगभग 20 धनिया एवं 15 कूपन अन्य वाले फाड़े गये तथा मारपीट करते समय इनके द्वारा हमारे कपड़े फाड़ दिए गए जिसके कारण शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई जाते समय गालियां देते गए एवं घर से बाहर निकलने पर जान से मारने की धमकी दी गई उक्त रिपोर्ट पर से थाना कुंभराज द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती सविता बजाज एडीपीओ गुना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई ।
बकरा चोरी के आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। गुना जिले के सीजेएम न्यायालय कोर्ट में थाना कोतवाली गुना ने आरोपी जुगनू उर्फ संतोष पुत्र लक्ष्मण निवासी हड्डी मील गुना को बकरा चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर पेश किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से श्रीमति सविता बजाज एडीपीओ गुना द्वारा की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय सीजेएम ने आरोपी को जेल भेज दिया।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी सलमान पुत्र एजाज खान उम्र 28 ने रिपोर्ट लेख करायीं कि दिनांक 16/05/2020 के दोपहर 3 बजे करीबन मेरे घर के बाहर मेरा बकरा चर रहा था दोपहर 4:00 बजे मैंने देखा तो बकरा मुझे कही दिखाई नहीं दिया, मैने बकरे को आसपास व मोहल्ले में काफी तलाश किया, कोई पता नहीं चला, कोई अज्ञात चोर मेरे बकरे को ले गया हैं मैं अपने बकरे को सामने आने पर पहचान लूंगा। उक्त रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली द्वारा अपराध क्रमांक 398/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
लड़की का पीछा करना पड़ा महंगा न्यायालय ने आरोपी को भेजा जेल
गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादिया ने अपने पिता के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट की कि मैं जहाँ रहती हूं वहीं कुछ ही दूर सोनू का घर है इसलिए मैं उसको जानती पहचानती हूं सोनू प्रजापति कई दिनों से मेरा बुरी नियत से पीछा कर रहा है यह जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूं तो आते जाते वक्त मेरा पीछा करता है आज दिनांक 14/03/2020 के सुबह करीबन 8:00 बजे की बात है मैं रोजाना की तरह अपने स्कूल पढ़ने जा रही थी मैं जैसे ही बड़े महाराज मंदिर के पास पहुंची तो वहीं से सोनू प्रजापति मेरा बुरी नीयत से पीछा करने लगा और मुझसे बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं तू मेरे साथ भाग चल मैंने उसको मना किया तो उसने मुझे धमकी देकर बोला कि तू यदि मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुझे वह तेरे घर वालों को जान से खत्म कर दूंगा फिर मैं उससे बचकर वापस अपने घर आ गई और घर पर आकर अपने घरवालों को पूरी बात बताई उक्त रिपोर्ट पर थाना आरोन द्वारा अपराध क्रमांक 210/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी सोनू पुत्र बाबूलाल प्रजापति उम्र 21 साल निवासी आरोन को गिरफ्तार कर न्यायालय आरोन के समक्ष प्रस्तुत किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रदीप कुमार मिश्रा एडीपीओ आरोन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजा।
बलात्कार करने वाले आरोपियो को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादिया ने बीनागंज चौकी आकर रिपोर्ट लेख करायी कि मेरी लड़की की शादी आज से करीब 12 वर्ष पूर्व ग्राम बरखेड़ी मैं जगदीश पुत्र गीलेराम अहिरवार के साथ की थी मेरी लड़की गूँगी है और इशारो में बात समझती है। मेरी लड़की का पति कोई काम धंधा नहीं करता है और शराब गांजा का नशा करता है जगदीश के नाम कोई जमीन भी नहीं है जगदीश हर बार शराब पीने के बाद घर गृहस्थी का सामान भी बेचता है मेरी बेटी के एक लड़का एक लड़की है दिनांक 14/06/2020 को मेरी लड़की खाना पीना खाकर अपने कमरे में अपने दोनों बच्चों के साथ सो रही थी रात करीब 1:00 बजे की बात है कि मेरी बेटी का पति जगदीश अहिरवार शराब पीकर घर आया और शिवनारायण अहिरवार को भी अपने घर लेकर आया और शिवनारायण को कमरे के कोने में छिपा दिया जगदीश अहिरवार मेरी बेटी के पास आया और हाथ पकड़कर कमरे के कोने में ले गया कमरे में चिमनी जल रही थी फिर शिवनारायण और जगदीश ने मेरी बेटी का मुंह हाथ से दबा दिया जिससे मेरी बेटी चिल्ला नहीं पाई और शिवनारायण, जगदीश ने मेरी बेटी के साथ बारी-बारी से बुरा काम किया दिनांक 14/06/2020 से मेरी बेटी ने अपनी बदनामी की वजह से गांव में यह बात किसी को नहीं बताई फिर मेरी बेटी दिनांक 18/06/2020 को मेरे घर बीनागंज आयी और रात में मेरे घर बीनागंज रुकी अगले दिन शाम को 5:00 बजे मेरी लड़की को जगदीश ले जाने की कहने लगा तो मेरी बेटी ने इशारे में जाने से मना करने लगी वो रोने लगी मैंने न जाने का कारण पूछा तो मेरी बेटी ने इशारे में बताया घटना के बारे में बताया उक्त रिपोर्ट पर से थाना चाचौड़ा ने अपराध क्रमांक 281/2020 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
प्रकरण में शासन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पैरवी श्री जितेंद्र दांगी एडीपीओ चाचौड़ा द्वारा की गयी जिसके आधार पर न्यायालय चाचौड़ा ने आरोपी शिवनारायण अहिरवार पुत्र रामभरोसा अहिरवार और जगदीश पुत्र गीलेराम अहिरवार को जेल भेजा।
रेत के अवैध परिवहन पर कार्यवाही जारी न्यायालय ने आरोपी को भेजा जेल
गुना। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुना में अवैध रूप से रेत का परिवहन करने वाले आरोपी पुत्र ट्रेक्टर चालक राजकुमार पुत्र सागर सिंह मीना उम्र 24 साल को थाना कुंभराज द्वारा गिरफ्तार कर पेश किया गया प्रकरण में शासन की ओर से वीडियो कॉन्सिंग के माध्यम से पैरवी श्रीमति सविता बजाज एडीपीओ गुना द्वारा की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने उक्त आरोपियो को जेल भेज दिया।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुखबिर सूचना की तस्दीक पर से पुलिस, कुंभराज से आगे तुलसीखेड़ी रोड़ पुलिया पर पहुँचे तो एक लाल रंग का महिन्द्र ट्रेक्टर तुलसीखेड़ी तरफ से आता दिखा जिसमे लोहे की ट्रॉली लगी हुई है रेत से भरा हुआ है जिसको फोर्स की मदद से ट्रेक्टर ट्रॉली को रोककर चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजकुमार पुत्र सागर सिंह मीना उम्र 24 साल निवासी आमल्या चक थाना कुंभराज का होना बताया, ट्रॉली में भरी रेत का परिवहन करने के संबंध में वैध कागजात चाहे गये तो अपने पास कोई कागजात नहीं होना बताया गया। महिन्द्रा ट्रेक्टर चालक से वाहन स्वामी का नाम पता पूछा तो अपने पास कोई कागजात नहीं होना बताया गया। महिन्द्रा ट्रेक्टर चालक से वाहन स्वामी का नाम पता पूछा तो उसने अपने पिता सागर सिंह पुत्र घासीलाल मीना निवासी आमल्या चक के नाम होना बताया। वाहन स्वामी द्वारा ट्रेक्टर चालक राजकुमार मीना से अवैध उत्खनन कर रेत का अवैध परिवहन कराये जाने से आरोपी चालक राजकुमार मीना एवं वाहन स्वामी सागर सिंह मीना के खिलाफ थाना कुंभराज द्वारा अपराध क्रमांक 224/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
एक राय होकर जान से मारने की नियत से मारपीट करने वाले आरोपियो को न्यायालय राधौगढ़ ने भेजा जेल
गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी प्रवेश मीना पुत्र अमर सिंह मीना उम्र 20 साल निवासी ग्राम दीतलवाड़ा ने रिपोर्ट लेख करायी कि सुबह करीब 9:00 बजे की बात है मैं, मेरे बड़े पापा दशरथ सिंह, प्रवीण, बृजेश, गुड्डया अपनी जमीन ग्राम दीतलवाड़ा में गड्ढा खोद रहे थे तभी वहां गजराज, शिवदयाल पुत्र गजराज सिंह, रामेश्वर मीना पुत्र गजराज सिंह, इंदर सिंह पुत्र गजराज सिंह, दिनेश पुत्र रामभरोसा मीना, मुकेश पुत्र राम भरोसा मीना, रामधन पुत्र देवलाल मीना, विष्णु पुत्र देवलाल, हरिओमशरण पुत्र रामधन लाठी फर्सी लेकर एक राय होकर वहां आये जहाँ हम गड्ढा खोद रहे थे वहां आ कर गाली गलौज करने लगे एवं गाली देने से मना किया तो उन सब ने हम लोगों पर लाठी-डंडे फर्सी से एक राय होकर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया जिससे मेरे सिर में चोट होकर खून निकल आया तथा मेरे बड़े पापा दशरथ सिंह के सिर में चोट होकर तथा बाएं हाथ की कोहनी में चोट होकर खून निकला, प्रवीण के दाहिने कान में चोट होकर खून निकल आया और हमें बचाने मेरी भाभी आई तो उनको शिवदयाल ने डंडे की सिर में मारी जिससे सिर में चोट होकर खून निकल आया और अन्य लोगों के शरीर में जगह जगह चोटे आयीं। उक्त रिपोर्ट पर से थाना राधौगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 272/ 2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और दौराने विवेचना में आरोपी रामेश्वर पुत्र गजराज सिंह मीना उम्र 40 साल और इन्दर पुत्र गजराज सिंह मीना उम्र 30 साल निवासीगण दीतलवाड़ा थाना राधौगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायालय राधौगढ़ के समक्ष पेश किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई जिसके आधार पर न्यायालय ने उक्त दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। उक्त प्रकरण में कुल 9 आरोपी थे जिनमें 3 आरोपियो को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा 4 शेष आरोपी फरार हैं।