गुना। विशेष न्यायालय पॉक्सो गुना में लड़की को भगाने में सहायता करने वाले आरोपी हरिओम द्वारा जमानत के लिये आवेदन पेश किया गया जहां उसका जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक डीपीओ गुना ने बताया कि फरियादी ने रिपोर्ट लेख कर बताया था कि मेरी लड़की कहीं चली गयीं हैं और अनीस पर संदेह होने की बात कहीं थी जिस पर से पुलिस द्वारा लड़की को दस्तयाब कर कथन लिये गये तो उसने अपने कथनों में बताया कि उसके द्वारा बनवारी एवं हरिओम ग्राम कुंदा में उसके कमरे में जाना तथा अनीस से कुछ बात करने की कहकर अनीस के पास ले जाना और उसकी मोटर सायकल पर जबरदस्ती बिठा देना तथा अनीस द्वारा अशोकनगर ले जाकर अपने भाई कपिल के कमरे पर उसके साथ गलत काम करना बताया उक्त रिपोर्ट पर से थाना राधौगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 322/2020 पर अपराध पंजीबद्ध किया था।
शराब तस्कर की सत्र न्यायालय ने की जमानत खारिज
गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा गुना ने आरोपी कजोड़ मीना पुत्र श्यामलाल नीना निवासी ग्राम जामुनिया जागीर थाना मृगवास का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक हरि ओम वर्मा ने बताया कि दिनांक 20.07. 2020 को कजोड़ मीणा के घर की तलाशी लेने पर घर की रसोई में से दो प्लास्टिक की कैनौ में 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब मिली जिसके रखने के संबंध में उसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे आरोपी का प्रथम जमानत आवेदन भी खारिज हो गया था मामला आबकारी विभाग वृत्त चाचौड़ा का है