मोटर साईकिल चोरी के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी सुरज पिता कैलाश घावरी उम्र 35 वर्ष निवासी शुजालपुर सिटी का जामानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर के तर्कों से सहमत होते हुये 01 जुलाई 2020 को निरस्त किया गया।
जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 02 फरवरी 2020 को फरियादी विकेश सिंह ने अपनी मोटरसाईकिल बजाज पल्सर नंबर एमपी 37 एमयू 1678 को कालापीपल मंडी वार्ड नंबर 15 कर्मचारी कॉलोनी कारखाने के सामने स्थित अपने भाई नरेन्द्रसिंह के कमरे के बाहर सुबह करीब नो बजे खडी कर दूध देने अपने भाई के घर गया था जब वापस आया तो उसकी मोटरसाईकिल नही दिखी कोई अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गया था जिसकी रिपोर्ट थाना कालापीपल पर उसने की थी। जिसपर से पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
कार चोरी के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी सुरज पिता कैलाश घावरी उम्र 35 वर्ष निवासी शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर के तर्कों से सहमत होते हुये दिनांक 01 जुलाई 2020 को निरस्त किया गया।
जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 1 फरवरी 2020 को फरियादी राहुल शर्मा ने अपनी कार टाटा इंडिको इ.सी.एस. क्रमांक एमपी 09 सीआर 6393 अपने घर के सामने विवेकानंद पुरम कॉलोनी कालापीपल मंडी में रात्री के करीब पौने ग्यारह बजे खडी की थी और वह सो गया था सुबह उठने पर उसे कार नहीं दिखी, उक्त कार को अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया था जिसकी रिपोर्ट उसने थाना कालापील मंडी पर की थी जिसपर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
तलवार लहराने वाले आरोपी को जेल भेजा
जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान जेएमएफसी महोदय शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी विनोद उर्फ चैनपुरी पिता बद्रीपुरी उम्र 34 वर्ष निवासी खोखरा कला का जेल वारंट बनाकर उसे उपजेल शुजालपुर भेजा गया। श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 01 जुलाई 2020 को कर्मचारी कॉलोनी कालापीपल प्रतिक्षालय के सामने आमरोड पर आरोपी को तलवार घुमाते हुये पुलिस थाना कालापीपल के प्रधान आरक्षक धनपाल नंबर 524 ने पंचो के समक्ष पकडा था और उससे तलवार जप्त कर उसे गिरफ्तार कर दिनांक 01 जुलाई 2020 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जहां से उसे जेल वारंट बनाकर उपजेल शुजालपुर भेजा गया।
दुष्कर्मी को जेल भेजा
जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी राजेश पिता भगवानसिंह मालवीय उम्र 25 वर्ष निवासी मोहम्मदपुर मछनाई थाना कालापीपल का जेल वारंट बनाकर उसे उपजेल शुजालपुर भेजा गया। श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 29 जून 2020 को रात्री करीब 8 बजे पीडिता अपने घर के आंगन में बैठी थी उसके माता पिता घर के पीछे वाले कमरे में थे उस समय आरोपी एकदम से आया और पीडिता को खींचकर जंगल में ले गया और उसके साथ जबरन बलात्कार किया वह जोर से चिल्लाई तो आरोपी ने उसका मुँह दबा दिया और उससे कहा कि अगर तू किसी से कहेगी तो जान से खत्म कर दूंगा। घटना की रिपोर्ट पीडिता ने थाना कालापीपल पर लिखाई थी जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी को दिनांक 01 जुलाई 2020 को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से उसे जेल वारंट बनाकर उपजेल शुजालपुर भेजा गया।