जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्रीमती अर्चना रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना किशनगंज के अपराध क्रमांक 465/2020 धारा 49-ए आबकारी अधिनियम में गिरफ्तारआरोपीगण अंशुल पिता गिरीश बाजपेयी उम्र 30 निवासी शनि मंदिर के पास शांति नगर इंदौर तथा आरोपी शुभम को पेश किया गया एवंआरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा मे रखे जाने का निवेदन किया गया अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री उमेश कुशवाह द्वारा तरक रखे गये न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा (जेल) मे भेजा गया
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 30.07.2020 को थाना किशनगंज पुलिस को रात्रि गश्त के दौरान सूचना प्राप्त होने पर कोदरिया चौराहा चोपाटी पर दो व्यक्ति एक मोटरसाइकल पर एक प्लास्टिक केन लिये हुए आते दिखे उक्त संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकडा उससे नाम पता पूछने पर आरोपियों ने अपना नाम अंशुल एवं शुभम बताया था उक्त व्यक्तियों के पास मौजुद केन का ढक्कन खुलवाया जिससे कच्ची महुआ शराब की गंध आयी, चक्कर देखने पर उलटी जैसी आने लगी आरोपियों को उक्त शराब ले जाने के संबंध में दस्तावेज की मांग की गई थी उन्होंने नही होना बताया। तब पुलिस ने जहरीली शराब के संदेह होने पर मौके पर ही आरोपी को गिरफतार कर जहरीली शराब को जपत कर वापस थाने आए जहा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।