भोपाल के जिला एवं सत्र न्यायालय में माननीय न्यायालय श्री निशीथ खरे, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , भोपाल के न्यायालय में आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी दीपक शाह को पुलिस द्वारा पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, पुलिस द्वारा उसे झूठा फसाया गया है एवं कोरोना संकटकाल के चलते उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पडने की संभावना है। उपस्थित अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने अपराध की गम्भीरता को बताते हुए जमानत का विरोध किया । केस डायरी के अवलोकन करते एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी दीपक शाह की जमानत निरस्त कर उसे जेल भेज दिया गया।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि थाना हबीबगंज में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति रेलवे लाईन पर मृत पडा है, मौके पर जाने पर एक अज्ञात पुरूष का शव मिला। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट जप्त किया गया, जिसमें मृतक का नाम तोरसिंह ज्ञात हुआ । उक्त सुसाइड नोट में यह लेख था कि आरोपी दीपक एवं कौशल्या द्वारा मृतक को परेशान किया जा रहा था। जिसके कारण वह आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। यह भी लेख था कि आरोपियों द्वारा मृतक को प्रेमजाल में फंसाकर उसके जेवर मुथूट फायनेंस में गिरवी रख दिये गये और उसे प्रताडित करते रहते थे। जांच उपरांत थाना हबीबगंज द्वारा अरोपीगणेां के विरूद्ध अपराध क्र. 517/2020 धारा 306/34 भादसं के तहत मामला पंजीबद्ध कर अरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया था।
9 साल की मासूम भांजी से छेडछाड करने वाले सगे मामा की जमानत निरस्त
भोपाल के जिला एवं सत्र न्यायालय में आज दिनांक 21.08.2020 को विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट ) श्रीमती वंदना जैन के न्यायालय में 9 वर्षीय भांजी से छेडछाड करने वाला आरोपी मामा अशरफ अहमद पिता अब्दुल रज्जाक उम्र 21 वर्ष निवासी म.नं. 83 गली नं. 03 बागमुंशी शाहजहांनाबाद भोपाल द्वारा जमानता आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उपस्थित अभियोजन अधिकारी श्रीमती सरला कहार ने आरोप की गंभीरता को देखते हुए व न्यायिक तर्कों को प्रस्तुत करते हुए जमानत का विरोध किया। केस डायरी के अवलोकन एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी अशरफ अहमद की जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया गया।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि आरोपी द्वारा स्वयं की सगी 9 वर्षीय भांजी को अकसर कमरे में बुलाकर उसे वाजू में लेटाकर उसकी टांगो पर टांग रखकर उसके शरीर पर हाथ फेरता था और उसके गालो पर पप्पी लेता था। आरोपी द्वारा किए गए कृत्य के संबंध में पीडित अवोध बालिका के पिता ने थाना शाहजहांनाबाद में आरोपी मामा अशरफ अहमद के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जिस पर थाने के अपराध क्रमांक 479/20 धारा 354 क भादवि, धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मामाला पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।