जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री संजय भलावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष कार्यालय वन परिक्षेत्र इंदौर के प्रक.क्र.260/06 धारा 7 जैव विविधता अधिनियम व धारा 15, 16(क) म.प्र. वनोपज व्यापार अधि.1969 में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण सुरेश पिता मांगीलाल उम्र 23 साल तथा दिपेश पिता नरेन्द्र उम्र 20 साल दोनों निवासी लसुडिया मोरी इंदौर को प्रस्तुत किया गया एवं जेल में रखे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से श्री संजीव पाण्डेय एडीपीओ/जिला समन्वयक वन्यजीव इंदौर द्वारा तर्क रखे गए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपियों को दिनांक 02.09.2020 तक का न्यायिक अभिरक्षा (जेल) में रखे जाने का आदेश दिया गया।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 18.08.2020 को दोपहर 12:30 बजे पी.एम पर मुखबीर से सूचना पर परिक्षेत्र सहायक तिल्लौर एवं स्टॉफ के हमराह तेजाजी नगर स्थित पुल के पास आये। तेजाजी नगर चौराहा की तरफ से आते हुए एक सफेद बोलेरो वाहन क्र. MP09-GH-2529 आता दिखाई दिया। हमने वाहन को रोका और पूछताछ की ड्रायवर से पूछा इसमें क्या भरा है ड्रायवर ने बताया की गोंद भरा है। गोंद सनावद से लाना बताया गया। उक्त गोंद तेजाजी नगर में युनुस खान के यहां डालना है ऐसा ड्रायवर ने पूछताछ में बताया। पीछे गाडी में त्रिपाल हटाकर देखा गया तो बोरो में सलाई गोंद पाया गया। उससे उक्त गोंद के संबंध में दस्तावेज पूछने पर नही होना बताया। मौके पर गाडी एवं माल को जप्त कर जप्ती पंचानामा बनाया गया एवं आरोपीगण के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया एवं जेल में रखे जाने का निवेदन किया गया।