चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 15/09/2020 को आबकारी विभाग कसरावद मुखबीर द्वारा प्राप्त सूचना पर स्वतंत्र साक्षीगण एवं हमराह स्टाफ के साथ ग्राम सरवरदेवला स्थित आरोपी सुजीत जायसवाल के आधिपत्य के महाकाली ढाबे पर पहुंचे। उसके ढाबे की विधिवत तलाशी लेने पर किचन के पास वाले कमरे से 11 गत्ते की पेटियों में 550 पाव कुल 99 लीटर देशी शराब होना पायी गयी। आरोपी के पास उक्त शराब का वैध लायसेंस नही होने पर शराब को जप्त् कर आरोपी गिरफतार किया गया। पूर्व में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेंट खरगोन द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था।
प्रकरण में आरोपी सुजीत जायसवाल पिता राकेश जायसवाल उम्र 23 वर्ष निवासी गोपालपुरा तहसील कसरावद पूर्व से जेल में निरूद्ध हैं, इस आधार पर उसने अपनी जमानत हेतु आवेदन माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका विरोध विरोध अभियोजन की ओर से किया जाकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।