- इंदौर मध्यप्रदेश
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री हीरालाल सिसौदिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला इंदौर के समक्ष थाना एमआईजी के अप.क्र. 388/2020 धारा 347, 388, 120बी, 384 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण (1) सत्यनारायण (2) बुसरा उर्फ रीना (3) रवि (4) बनेसिंह (5) शाहरूख खान को पेश किया गया एवं आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का निवेदन किया गया उक्त आरोपीगण में से आरोपी शाहरूख खान पिता अकु खान उम्र 24 साल निवासी समीरा बाजी का कमान असरफी कालोनी खजराना इंदौर के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया था और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से श्री विक्रम राव बेन एडीपीओ द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो पुन: अपराध करेगा एवं फरियादियों को डराएगा, धमकाएगा एवं राजीनामे के लिए दबाव बनाएगा। आरोपी के फरार होने की संभावना है। आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है। अत: जमानत आवेदन निरस्त किया जाए। अभियेाजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी शाहरूख का जमानत आवेदन निरस्त करते हुए जेल भेजा एवं अन्य आरोपियो को भी जेल भेजा गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.08.2020 को फरियादी राजेश ने थाने पर आकर रिपोर्ट की कि मेरे मोबाइल नम्बर 8959267812 पर करीबन एक माह पूर्व मो0नं0 8960015715 से मिस्ट कॉल आया था फिर उक्त नम्बर पर फोन लगाया तो उक्त नम्बर पर एक लडकी ने फोन उठाया और अपना नाम बुसरा उर्फ रीना बताया था फिर हमारी मोबाईल में बाते होने लगी और फोन पर ही दोस्ती हो गई मैं 25.08.2020 को प्याज बेचने के लिए इंदौर आया तो रीना ने मुझे मिलने के लिए बुलाया तो मैं करीब 11 बजे के आसपास अपनी मोटरसाइकिल डिस्कवर से पाटनीपुरा चौराहे पहुंचा और जहां पर मुझे रीना मिली, और वो मुझे अपने किराये के कमरे ले गई। हम कमरे के अंदर चले गए थोडी देर बाद रीना ने इशारा करके अपने पति संजू और उनके साथी शाहरूख , बने सिंह एवं रवि को बुला लिया और वो सभी कमरे के अंदर आ गये और अंदर से कमरे के दरवाजा बंद कर लिया। रीना का पति संजू बोला कि तू मेरे कमरे में आ गया है, तुझे मेरी पत्नी के साथ बलात्कार करने के झूठे केस में फंसा देगे । अगर तू बचना चाहता है तो 5 लाख रूपये दे, मैने इतने रूपये देने से मना कर दिया तो ये सभी मुझे झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी देने लगे । मैं इनकी धमकियों से काफी डर गया था तो मैं इन्हें दो लाख रूपये देने के लिए तैयार हो गया और उसी जगह से मेरे मोबाइल नम्बर से अपनी परिचित गिरजा बाई को फोन लगाकर 2 लाख रूपये लाने को कहां तो गिरजा बाई ने अपने पडोसी अंकित से रूपये की व्यवस्था करने को कहां अंकित के साढू राकेश जायसवाल के द्वारा 30 हजार रूपये की व्यवस्था की गई और उसे रूपये लाने के लिए भंडारी ब्रिज के पास बुलाया दिनांक 26.08.2020 को करीब 11-12 बजे आरोपी मुझे ऑटो में बैठाकर वहां लेकर गए। 30 हजार रूपये लेकर मुझे उन्होने छोड दिया आरोपीगण ने मेरा पर्स, वोटर आईडी कार्ड, आधार कॉर्ड मेरा सेमसंग कंपनी का मोबाईल मुझसे छीनकर अपने पास रख लिया और कहां कि 1 लाख 70 हजार रूपये दोगे तो हम तुम्हारा सामान वापस कर देगे फिर में अपने गांव हरसूद खुर्द गया जहां परिवार वालो को घटना बताई आज में उक्त घटना की रिपोर्ट करने थाना आया हूं उक्त सूचना पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।