नरसिंहगढ़। श्री मोहित बड़के जेएमएफसी नरसिहगढ़ ने अपने न्यायालय में पुलिस थाना बोड़ा के अपराध क्र. 216/20 में आज अहम फैसला करते हुए खेत से मोटर चोरी करने वाले आरोपीगण की जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक 09.06.2020 को फरियादी लक्ष्मीनारायण पिता जसवंत सिंह राजपूत ने पुलिस को रिपोर्ट कराई कि फरियादी ने अपने बोरवेल में लोकर कंपनी की डेढ़ हाॅर्स पावर की एक विद्युत मोटर लगा रखी थी। आरोपीगण द्वारा बोरवेल में लगी मोटर एवं साथ में लगी 150 फिट केबल एवं हरा कलर का करीब 150 फीट रस्सा अज्ञात चोरों द्वारा चोरी किया गया। रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी अर्जुन, रघुवीर को गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण के कब्जे से चोरी की गयी विद्युत मोटर व 150 फीट डोरी केबल व तकरीबर 150 फीट रस्सा जप्त किया गया। प्रकरण में गिरफ्तार शुदा आरोपीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
माननीय न्यायालय ने चोरी के उक्त प्रकरण को गंभीर मानते हुए आरोपीगण की जमानत आवेदन पर सुनवाई कर आवेदन पत्र को खारिज कर दिया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मनोज मिंज, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।