तलवार से दुकान में तोड़फोड़ करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त

  • उज्जैन


 


 न्यायालय न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, बडनगर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त विजयसिंह पिता भीमसिंह, निवासी- बालौदलक्खा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 17.09.2020 को फरियादी संजय पांचाल ने पुलिस थाना भाटपचलाना पर मौखिक रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मेरी बालौदलक्खा में किराना की दुकान है। दिनांक 17.09.2020 को करीब शाम 04ः00 बजे मैं दुकान पर था, तभी वहां गांव का विजयसिंह आया और उधार चाय व शक्कर मांगने लगा, तो मैने बोला कि आज पुराना वाला हिसाब कर दो फिर सामान दूंगा। इस पर अभियुक्त विजयसिंह फरियादी को मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालियां देकर बोला कि क्या तेरे रूपये खाकर मर जायेंगें। फरियादी ने अभियुक्त विजयसिंह को गाली देने से मना किया तो विजयसिंह ने उसे सिर में थप्पड की मारी व उसके हाथ में तलवार थी जिसकी उसने दुकान के काउंटर पर मारी, जिससे मेरी बरनिया फूट गई। मैने चिल्लाया तो विजयसिंह ने मेरी बाहर खड़ी मोटर सायकिल को तलवार से मारा, जिससे मोटर सायकिल की टूट-फूट हो गई और बहुत नुकसान हुआ। अभियुक्त जाते-जाते बोला कि आज तो बच गया, आज के बाद उधार सामान देने से मना किया तो तलवार से काटकर जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना भाटपचलाना पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।  


 अभियुक्त विजयसिंह द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त ने मारपीट कर गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राकेश कटारिया, एडीपीओ बडनगर जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।