लूंगी पहन गाड़ी चलाई तो जुर्माना 2000rs

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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर आप बरमूडा, शार्ट्स या लुंगी पहनकर ड्राइविंग करते हैं तो आप पर चार गुना जुर्माना लगेगा. एसपी ट्रैफिक ने नया फरमान जारी किया है. इसके तहत बड़े और हैवी व्हीकल अगर ट्रैफिक एक्ट के नियमों के मुताबिक कपड़े नहीं पहनेंगे तो नई दर से जुर्माना वसूला जाएगा.


एसपी ट्रैफिक ने कहा कि सभी मोटर गाड़ी चलाने वालों के लिए खास तौर से ड्रेस कोड होगा. इस ड्रेस कोड में पैंट, शर्ट, जूते शामिल है. मोटर ड्राइविंग के समय किसी भी प्रकार का लूंगी या कोई और ड्रेस पहनने पर अब 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.


देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है और यातायात नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लग रहा है. जुर्माने की भारी कीमत से हलचल का माहौल है और सोशल मीडिया पर इस मसले पर तीखी बहस छिड़ी है. इस बीच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है. नितिन गडकरी ने कहा है कि हमें कानून का सम्मान करना चाहिए और कानून का डर भी बना रहना चाहिए.


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