बोरिंग या कुएं में पानी समाप्त होने पर विद्युत मंडल में आवेदन देकर शेष राशि पुन: लें किसान
 

उज्जैन। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को ट्यूबवेल व कुओं से पानी निकालने के लिए अस्थाई विद्युत कनेक्शन दिए जा रहे हैं। यह कनेक्शन कम से कम ४ माह के लिए दिए जा रहे हैं। परन्तु इस दौरान यदि २ या ३ माह के भीतर ही ट्यूबवेल से या पानी में पानी समाप्त हो जाता है तो किसान विद्युत विभाग में एक आवेदन मय रसीद के देकर शेष माह की शेष राशि वापस ले सकता है।

राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जिलाध्यक्ष प्रहलाद पटेल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कृषि कार्य हेतु ट्यूबवेल व कुएं से पानी निकालने के लिए अस्थाई विद्युत कनेक्शन दिए जा रहे हैं। यह कनेक्शन कम से कम ४ माह के लिए दिए जा रहे हैं। यदि कृषि कार्य के दौरान २ या ३ महीने में ही ट्यूबवेल या कुएं से पानी समाप्त हो जाता है तो किसान विद्युत मंडल से शेष राशि पुन: प्राप्त कर सकता है। चूँकि २ या ३ महीने में ही पानी समाप्त हो जाता है कि शेष समय के लिए विद्युत कनेक्शन की किसान को कोई आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसे में किसानों का यह दायित्व रहता है कि वो भी विद्युत मंडल में रसीद और आवेदन के साथ ही विद्युत मंडल में यह सूचना दें कि उन्हें अब विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है, अत: उनके कुए या बोरिंग से विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दें और चार महीने में जो शेष समय बचा है, उसके अनुसार शेष राशि पुन: किसान को लौटा दें। आवेदन देने के साथ ही विद्युत मंडल से आवेदन की रिसिप्ट अवश्य लें। श्री पटेल ने किसानों से यह भी अपील की कि सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएं और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कनेक्शन यदि आवश्यक न हो तो उसे विच्छेद कर शेष राशि विद्युत मंडल से पुन: प्राप्त कर लें। विद्युत मंडल द्वारा एक माह में राशि लौटाई जा रही है। यदि एक माह में निराकरण न हो तो सभी किसान राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जिलाध्यक्ष प्रहलाद पटेल से संपर्क कर सकते हैं।