उज्जैन।जबरदस्ती मकान खाली कराने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा, न्यायालय सुश्री सपना शिवहरे, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त ईश्वर शर्मा उर्फ कल्लू भाया पिता स्वं. सीताराम शर्मा, उम्र 51 वर्ष निवासी कलालखेडी थाना खाराकुऑ जिला उज्जैन को धारा 147,148,149,386,120-बी भादवि में अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया,
उप-सचांलक डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि फरियादी कल्याण गोमे पिता सेवाराम गोमे निवासी प्रकाश नगर उज्जैन द्वारा थाना नीलगंगा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 20.08.2018 को दिन के 02ः00 बजे मुकेश भदाले अपने साथियों धर्मेन्द्र, लोकेश, बाबू मीणा, बब्लू टाट एवं अर्जुन गुरू, अंतु भईया उर्फ ईश्वर, पीहू उर्फ पीयूष एवं अन्य 08-10 साथियों के साथ आये। मुकेश ने मुझे पिस्टल दिखाकर कहा कि तुम लोगो ने मकान खाली नही किया तो जान से खत्म कर दूंगा। मुकेश और उनके अन्य साथियों ने हमें गंदी-गंदी गाली गलौच देकर बोले कि अगर मकान खाली नही किया तो किसी दिन पूरे परिवार के हाथ पैर तोडकर मकान पर कब्जा कर लेगे। हम लोग डर के कारण थाने पर रिपोर्ट करने नही आये। मुकेश भदाले और उनके साथी आये दिन हमे डरा धमकाकर जान से खत्म करने की धमकी देते है और मेरे भतीजे को भी डरा धमकाकर जान से मारने की धमकी देकर मकान खाली करा लिया। फरियादी की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना नीलगंगा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। संपूर्ण विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त को थाना नीलगंगा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती रेखा भटनागर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा किया गया था।
मकान खाली कराना महंगा पड़ा, कोर्ट ने जेल भेजा