उज्जैन मतदाता सूची पुनरीक्षण-2020 के अन्तर्गत 16 दिसम्बर को एकजाई प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा। दावे-आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 16 दिसम्बर से 15 जनवरी 2020 तक रहेगी। दावे-आपत्तियों का निराकरण 27 जनवरी तक किया जायेगा। पूरक सूची की तैयारी 4 फरवरी और निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन 7 फरवरी को किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शशांक मिश्र ने रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि निर्वाचन आयोग के द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करते हुए दिये गये बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाये।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। निर्देशों में कहा गया है कि ईआरओ प्रत्येक सप्ताह सभी राजनैतिक दलों की विधानसभा स्तर पर बैठक बुलाई जाये। निर्वाचक पंजीकरण नियम के अन्तर्गत प्रतिदिन दावे और आपत्तियों की सूची तैयार कर ईआरओ एवं मतदान केन्द्रों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें तथा उक्त सूचियां राजनैतिक दलों को प्रदाय करते हुए उसकी पावती अभिलेखों में सुरक्षित रखी जाये। नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन एवं राजनैतिक दलों को प्रदान किये जाने के सात दिवस उपरान्त ही दावे-आपत्तियों के निराकरण की कार्यवाही की जाये। किसी भी मतदाता के नाम निरसन की कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। निर्वाचक नामावली की शुद्धता में वृद्धि करने के लिये बीएलओ, सुपरवाइजर द्वारा कम से कम पांच प्रतिशत कार्य का सत्यापन, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा कम से कम एक प्रतिशत कार्य का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाये। त्रुटिरहित शुद्ध नामावली तैयार करने की अन्तिम जवाबदारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की रहेगी। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अन्तर्गत प्रारूप प्रकाशन के पूर्व इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना भी सुनिश्चित करें।
निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन 7 फरवरी को होगा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरश: पालन करने के निर्देश अधिकारियों को दिये