20 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के पंजीयन निरस्त कराने पर 90 प्रतिशत छूट


 
उज्जैैन। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री अरविंदसिंह कुशराम द्वारा जानकारी दी गई कि ऐसे पथभ्रष्ट (सड़क से बाहर हो चुके) वाहन जो 20 वर्ष से अधिक की आयुसीमा पूर्ण कर चुके हैं, उनके मालिकों द्वारा वाहनों के पंजीयन निरस्त कराने पर बकाया मोटरयान कर पर 90 प्रतिशत की छूट प्रदाय की जायेगी। इसी प्रकार अन्य वाहनों पर बकाया कर और शास्ति के एकमुश्त भुगतान किये जाने पर वाहन की आयुसीमा के आधार पर 20 से 70 प्रतिशत तक छूट प्रदाय की जायेगी।
 उक्त योजना के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 तक वाहन स्वामी जहां एक ओर कर छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर वाहन स्वामियों द्वारा ऑडिट आपत्तियों तथा बकाया कर के लिये समय-समय पर जारी सूचना-पत्र और मांग-पत्रों के पश्चात भी जमा नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप होने वाली आरसीसी (वाहन एवं सम्पत्ति जप्ती) की कार्यवाही से भी बच सकते हैं।


Popular posts
बेटे के वियोग में गीत बनाया , बन गया प्रेमियों का सबसे अमर गाना
Image
ये दुनिया नफरतों की आखरी स्टेज पर है  इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है ,मेले में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ मुशायरा
उज्जैन के अश्विनी शोध संस्थान में मौजूद हैं 2600 साल पुराने सिक्के
Image
हाल बेहाल,,,,, गंभीर मरीज के सामने मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं,,,,,,, जिले के प्रभारी मंत्री का फोन भी बंद ,,,,,,,प्रशासन ने भी जानकारी के लिए कोई नंबर सार्वजनिक नहीं किया,,,,,,, गंभीर मरीज क्या करें यह उसे बताने वाला कोई नहीं
Image
पत्रकार आम जनता की आवाज बने ,कलम से ज्यादा कुछ भी ताकतवर नहीं,
Image