शाजापुर । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय शाजापुर के द्वारा आरोपी विजय परमार उर्फ डाॅन पिता कैलाश परमार उम्र 24 वर्ष निवासी मालवा सेरी जिला शाजापुर को आयुध अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत 1 वर्ष के कारावास की सजा व 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, घटना दिनांक 23.07.2019 को थाना कोतवाली शाजापुर के उप निरीक्षक ए.एम. पठान को मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक लड़का हाथ में तलवार लिये भोईवाडा में आने जाने वालों को डरा रहा है। उक्त सूचना पर वह पी.एस.आई. जया सूनहेरी व राहगिर पंचान कमल और विक्की को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर भोईवाडा पहुंचा तो वहां पर एक लड़का तलवार हाथ में लिये दिखा, जिसे घेरा बंदी कर पकड़ा और उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम विजय परमार उर्फ डाॅन पिता कैलाश परमार होना बताया। तलवार के लाईसेंस के बारे में पूछने पर नहीं होना बताया। आरोपी विजय का उक्त कृत्य धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अपराध पाये जाने पर पंचान के समक्ष उससे विधिवत तलवार जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात मय जप्त शुदा तलवार के आरोपी को थाना कोतवाली शाजपुर लेकर आये जहां उसके विरूद्ध अपराध क्रमांक 286/19 पर धारा 25 आयुध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया गया।
अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षियों के कथन कराये गये। उक्त प्रकरण मेें शासन की ओर से पैरवीकर्ता श्रीमती तुलसी मानकर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर के तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को उपरोक्तानुसार दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती तुलसी मानकर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई।
अवैध तलवार के मामले में 1 वर्ष की सजा