भैंस चोरी करने वाले आरोपी को 3-3 माह की सजा

शाजापुर।न्यायालय श्रीमान महेष कुमार माली जेएमएफसी महोदय षाजापुर द्वारा आरोपी अन्तर सिंह पिता मानसिंह गुर्जर निवासी शंभूपुरा थाना अ0 बडोदिया को धारा 457, 380 भादवि में 03-03 माह का कठोर कारावास एवं 750-750 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशी अदा न करने पर 7-7 दिन के अतिरिक्त कठोर कारावास से भी दण्डित किये जाने के आदेश दिये गये।
 मीडिया प्रभारी जिला शाजापुर श्री सचिन रायकवार एडीपीओ ने बताया कि, दिनंाक- 13/10/2014 को थाना सुन्दरसी पर फरियार्दी विक्रमसिंह पिता रघुनाथ सिंह गुर्जर उम्र 38 वर्ष नि0 रावला चैक सुन्दरसी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि, घटना वाले दिन शाम को वह अपनी भैंसों को अपने मकान के बाडे में  बाॅधकर खाना खाकर सो गया था। रात को 2ः30 बजे दरवाजा खुलने की आवाज आई तो उसने उठकर देखा तो उसके घर के बाडे में उसकी एक भैंस काले रंग की नहीं दिखी। वह बाहर आया तो पिपली चोक के पास उसकी भैंस को 4-5 लोग ले जाते हुये दिखे। इस पर वह चिल्लाया तो आसपास के पडोसी भेरूसिंह, गट्टूसिंह, भगवानसिंह, कालूसिंह, कमलसिंह, रमेष, बनेसिंह आ गये थे और बदमाशों का पीछा किया तो बदमाश भैंस छोडकर भागे उनके पीछे भागने से बदमाश गिरते-पडते भाग रहे थे उनमें से दो व्यक्तियों को पकड लिया था और शेष मोके से भाग गये थे। उनका नाम पता पूछा तो उसमे से एक ने अपना नाम रामसिंह पिता नारायणसिंह गुर्जर तथा दूसरे ने अपना नाम अन्तरसिंह गुर्जर पिता मानसिंह गुर्जर बताया। इन दोनो ने शेष अभियुक्तगण के नाम बिहारी पिता रघुनाथ गुर्जर, पीरूलाल पिता प्रभूलाल गुर्जर तथा प्रेमसिंह पिता बिहारीलाल गुर्जर होना बताया था। उक्त दोनो आरोपीगण को थाने लाये थे जहाॅ फरियादी विक्रमसिंह ने घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। थाना सुन्दरसी पर पुलिस द्वारा अपराध क्र. 158/14 पर धारा 457, 380, भादवि का आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत सक्षम न्यायालय में चालन पेश किया गया। 
    
प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से पैरवीकर्ता श्री राघवेन्द्र सिंह धाकड़ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर के तर्कोे एंव अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से सहमत होते हुयें आरोपी अंतर सिंह को दोषसिद्व किया।  
अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह धाकड़ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर द्वारा की गई।
  
   


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