दो बाल श्रमिक मुक्त करवाये गये

 


उज्जैन। श्रम विभाग द्वारा विगत दिवस सेंटपाल स्कूल के पास एक ट्रेक्टर गैरेज में कार्यरत दो बाल श्रमिकों को मुक्त करवा कर उन्हें चाईल्ड लाइन को सौंपा गया है। उल्लेखनीय है कि श्रम विभाग की टास्क फोर्स के संयुक्त निरीक्षण के दौरान सेंटपाल स्कूल के पास स्थित ट्रेक्टर वाशिंग गैरेज पर दो बाल श्रमिक कार्यरत पाये गये। बाल श्रम अधिनियम में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखता है, उसे कम से छह माह एवं अधिकतम दो साल की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सहायक श्रमायुक्त श्रीमती मेघना भट्ट ने बताया कि ट्रेक्टर गैरेज के संचालक के विरूद्ध बाल श्रम अधिनियम-1986 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।


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