घर में घुसकर महिला के साथ अश्लील हरकत करने व मारपीट करने पर 1-1 वर्ष की सजा


 शाजापुर। माननीय न्यायालय श्रीमती शर्मिला बिलवार जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपी सुरेश पिता राजाराम गवली, निवासी गवली मोहल्ला शाजापुर को भा0द0सं0 की धारा 354 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रु. का अर्थदण्ड, भा0द0सं0 की धारा 354(क)1(i) में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रु. के अर्थदण्ड, भा0द0सं0 की धारा 452 में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रु. के अर्थदण्ड तथा भा0द0सं0 की धारा 323 में 3 माह का सश्रम कारावास व 1000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
 मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादिया ने पुलिस थाना कोतवाली शाजापुर पर दिनांक 04.11.2016 को घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। दिनांक 04.11.2016 को शाम को 05ः00 से 05ः30 बजे फरियादिया घर पर अकेली थी और झाडू लगा रही थी तभी आरोपी सुरेश फरियादिया के घर के सामने खडे होकर गालियां देने लगा और गाली देते हुये फरियादिया के घर के अदंर आ गया और बुरी नियत से फरियादिया का बायां हाथ पकड़ लिया और फरियादिया के साथ अश्लील हरकत की। फिर आरोपी सुरेश फरियादिया से बोला की तुझे पेट्रोल डालकर जला दुंगा। फरियादिया चिल्लाई तो ऊपर किराये से रहने वाले ईश्वर सिंह गुर्जर वहां आ गये ईश्वर सिंह गुर्जर ने बचाने की कोशिश की तो आरोपी सुरेश चाकू लेकर ईश्वर सिंह गुर्जर को मारने दौडा जिससे ईश्वर सिंह गुर्जर के बायें हाथ की उंगली तथा दाहिने पैर में चोट आई फिर फरियादिया ने डायल 100 पर फोन लगा कर पुलिस को बुलाया और फरियादिया के बडे भाई राकेश सोलंकी को भी मोबाईल डायल कर घर बुलाया, तब आरोपी सुरेश ने फरियादिया के भाई राकेश सोलंकी को भाटे की मारी जिससे फरियादिया के भाई राकेश को माथे पर चोट आई।
 फरियादिया द्वारा पुलिस थाना कोतवाली शाजापुर पर की गई घटना की रिपोर्ट पर से  थाना कोतवाली शाजापुर ने थाने के अपराध क्रमांक 500/16 पर आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 294, 323, 506, 452, 354, 354(क)1(i) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना उपरांत सक्षम न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किये जाने पर अभियोजन की ओर से गवाह कराये गये। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री शैलेन्द्र जीनवाल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर द्वारा किये गये अंतिम तर्क से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय श्रीमती शर्मिला बिलवार, जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।


 अभियोजन की ओर से पैरवी श्री शैलेन्द्र जीनवाल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर द्वारा की गई।


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