मारपीट करने वाले आरोपीगण को न्यायालय उठने तक की सजा
 

देवास। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा मारपीट करने वाले आरोपीगण जसमतसिंह, भादर उर्फ बहादूरसिंह, ईष्वरसिंह एवं दिग्पालसिंह उर्फ मेघा सभी निवासीगण-कुमारिया राव को भा.दं.स.ं की धारा 323/34 के आरोप में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 800-800 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

  जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया कि फरियादी राजेष एवं अभियुक्त भादर उर्फ बहादूरसिंह सेल फैक्ट्री मेहतवाडा में काम करते है। घटना दिनांक 24.06.2016 को फरियादी राजेष उसके घर ग्राम कुमारिया राव गया था, तब रात्रि 12:30 बजे के लगभग अभियुक्त भादर नेे कहा कि मुझसे क्या रंजिष है और उसे घर के बाहर निकलने का कहा और जब वह घर से बाहर निकला तो अभियुक्त भादर ने उसे अष्लील गालियां देकर उसके साथ मारपीट की। उसी समय अभियुक्त भादर के भाई जसमतसिंह, भतीजा मेघा व ईष्वरसिंह भी आ गये, जिन्होने भी उसे अष्लील गालियां दी और उसके साथ मारपीट की। अभुक्तगण, फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर चले गये। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना सोनकच्छ में प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लेकर सम्पुर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।  उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री प्रतीक श्रीवास्तव सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, सोनकच्छ जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई।  

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