पिस्टल से गोली चलाकर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 03 वर्ष कठोर कारावास की सजा

 


 उज्जैन।न्यायालय न्यायाधीश श्रीमान राजेन्द्र देवड़ा, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी चंदू उर्फ चंन्द्रकुमार पिता छोटेलाल गौड़, उम्र 34 वर्ष, निवासी- जहाज गली छोटा सराफा, जिला उज्जैन को धारा 307 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 25/27 आयुध अधिनियम में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 
 उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि फरियादी संजू ने सीएच उज्जैन में पुलिस थाना खाराकुंआ को रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक 12.06.2017 को शाम 05ः30 बजे फरियादी संजू, ईश्वर भैया के छोटा सराफा में मकान की छत पर काम कर रहा था, वरूण भैया भी वही खडे थे, तभी आरोपी चंदू उर्फ चंद्रकुमार ऑटो से आया और बोला कि रास्ता किसने बंद किया है तथा मॉ-बहन की गाली दी, तब संजू ने उसको गाली देने से मना किया तो उसने अपने साथियों पवन उर्फ धर्मेन्द्र, मोनू उर्फ प्रकाश तथा सोनू कोे आवाज देकर बुलाया फिर आरोपी के साथियों ने उसे लोहे के पाईप व लट्ठ से मारना शुरू कर दिया जिसे फरियादी को दाहिने हाथ व बांये पैर में चोट लगी, बीच-बचाव करने वरूण भैया आये तो आरोपी चंदू ने उसकी कमर से पिस्टल निकालकर जान से मारने की नियत से फायर किया, जिससे वरूण भैया के बांये कंधे पर गोली लगकर खून निकलने लगा गोली की आवाज सुनकर अन्य लोग आ गये जिन्हे देखकर आरोेपी चंदू व उसके साथी वहां से भाग गये। पुलिस थाना खाराकंुआ द्वारा फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। 
प्रकरण में फरियादी तथा आहत ने अभियुक्तगण से राजीनामा कर लिया था। 
नोटः- अभियुक्त सोनू, मोनू उर्फ प्रकाश व पवन उर्फ धर्मेन्द्र को राजीनामा एवं संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है। 
           प्रकरण में शासन की ओर से श्री अनिल माथुर, एजीपी उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।


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