शराब पीकर मारपीट करने वाले आरोपी को सजा

 


उज्जैन। न्यायालय श्रीमान डी.एस. भिड़े प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी महेश पिता रमेश बागरी, उम्र 30 वर्ष निवासी भोमलवास, तहसील व थाना-बड़नगर, पुलिस थाना बड़नगर को धारा 323,324 भादवि मे न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। आहतगण को 500-500/- रूपये की राशि प्रतिकर के रूप में दिये जाने का आदेश किया गया। 
 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि घटना कि दिनांक 01.10.2015 को फरियादी दिनेश पिता रघुनाथ ने थाना बड़नगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, आज में अपने घर के सामने बैठा था तभी उसके काका का लडका महेश पिता रमेश शराब पीकर उसे व उसकी पत्नी को नंगी-नंगी गालियॉ देने लगा। उसने गालियॉ देने से मना किया तो महेश ने उसे पकड कर थप्पड मारे व उसे दाहिने तरफ सीने में मंुह से काट लिया तभी उसकी पत्नी उसे बचाने आई तो महेश ने उसे पेट में लात की मारी जो बांये तरफ लगी तभी उसके भाई भेरू ने उसे बचाया। महेश गाली देते हुए बोला आज तो छोड दिया आईंदा जान से खत्म कर देगा। पुलिस थाना बड़नगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात न्यायालय मे अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। 
 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमति भारती उज्जालिया, ए.डी.पी.ओ. तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गई।


Popular posts
बेटे के वियोग में गीत बनाया , बन गया प्रेमियों का सबसे अमर गाना
Image
पूर्व मंत्री बोले सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी
Image
नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को उज्जैन तथा अन्य जिलों से आए जनप्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं और परिचितों ने लालघाटी स्थित वीआईपी विश्रामगृह पहुंचकर बधाई और शुभकामनाएं दी
Image
शहर के प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ सुरेश समधानी द्वारा छत से कूदकर आत्महत्या किए जाने की कोशिश
Image
नौकरशाह और राजनेताओं के गलियारे बन गए थे सेक्स की मंडी,वीडीयो की संख्या से उडे होश
Image