न्यायालय श्री धीरज कुमार जेएमएफसी न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1. बद्री उर्फ बलवंत सिंह पिता किशन राजपूत 2. तेजसिंह पिता छतर सिंह राजपूत, निवासीगण ग्राम मगरोला थाना शुजालपुर जिला शाजापुर म.प्र. का जमानत आवेदन सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कमल सिंह गोयल शुजालपुर के तर्कों से सहमत होते हुये निरस्त किया गया।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति. डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादी लखन पिता दामोसिंह राजपूत निवासी ग्राम मगरोला ने दिनांक 23/01/2020 को इस आशय की रिपोर्ट की थी कि आरोपी मुकेश पिता तेजसिंह, ऐलम पिता हेमसिंह, तेजसिंह पिता छतर सिंह, बद्री पिता श्री किशन, दिनेश पिता हेमंिसह निवासीगण मगरोला के विरूद्ध पुरानी रंजिश को लेकर एक राय होकर लाठी, फर्सी लेकर जान से मारने की नियत से मारपीट की एवं जान से मारने के संबधं में रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने सिविल हाॅस्पिटल शुजालपुर सिटी में जाकर थाना शुजालपुर सिटी के देहाती नालसी क्रमाक 0/2020 धारा 307, 323, 294, 506, 147, 148, 149 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर असल अपराध क्र. 13/20 शुजालपुर सिटी में पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपीगण 1. बद्री उर्फ बलवंत सिंह 2. तेजसिंह पिता छतरसिंह राजपूत को उक्त अपराध में दिनांक 13/03/2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। आरोपीगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन पत्र पर आपत्ति एडीपीओ श्री कमल सिंह गोयल शुजालपुर द्वारा की गई। अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।