उज्जैन । .कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शशांक मिश्र के निर्देश पर एडीएम श्री आर पी तिवारी ने धारा 144 के तहत लॉकडाउन के लिए जारी किए गए आदेश के तारतम्य में आवश्यक वस्तुएं जिनमें दूध डेयरी , मिल्क पार्लर ,फल सब्जी ,खाद्य सामग्री की दुकानें शामिल है के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित कर दिया है ।जारी किए गए आदेश के अनुसार दूध डेयरी व मिल्क पार्लर प्रातः 6:00 से 9:00 तक और दोपहर में 3:00 से 5:00 तक ही खुले रहेंगे। इसी तरह फल सब्जी की दुकान प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक तथा खाद्य सामग्री की दुकानें शाम 4:00 बजे तक ही खुली रहेगी.