*आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु पूरक आदेश जारी*
उज्जैन 27 मार्च ।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शशांक मिश्र ने उज्जैन नगर में लागू कर्फ्यू तथा जिले की संपूर्ण सीमा में आगामी आदेश तक लागू लाक डाउन के दौरान अति आवश्यक वस्तुओं के वितरण की अनुमति तथा दुकानों के खोलने के संबंध में पूरके दिशा निर्देश जारी किए हैं ।
जारी किए गए निर्देश अनुसार अति आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं जैसे चश्मे ,पेपर नैपकिंस ,डायपर्स ,सेनेटरी नैपकिन, पैकेजिंग सैनिटाइजर ,लिक्विड साबुन फिनाइल, फ्लोर क्लीनर, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाइयों का निर्माण चिकित्सकीय उपकरण इत्यादि के वितरकों को वितरण हेतु अनुमति प्रदान की गई है .
जिले में स्थित सभी आटा चक्की एवं फ्लोर मिलो को उपभोक्ताओं के मध्य एक एक मीटर डिस्टेंस के साथ खुले रखने की अनुमति दी गई है ।सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिग के साथ सब्जी की आपूर्ति एवम विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।।
उज्जैन नगर के दौलत गंज चौराहा एवम गोकुल दुग्धालय से सत्यनारायण मंदिर मालीपुरा तक स्थान संकीर्ण होने से किराना एवं सब्जी फल की दुकाने एक एक दिन के अंतर से खोली जाएगी । नमकीन भंडार एवम कृषि सुरक्षा हेतु प्रयुक्त होने वाले कीटनाशक की दुकानें 28 मार्च तथा 30 मार्च को प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।