जानलेवा हमला करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त  


 शाजापुर।सहायक जिला मीडिया प्रभारी श्री रमेश सोलंकी अति. डीपीओ शाजापुर द्वारा बताया गया कि, दिनांक 29.02.2020 को दिन केे करीबन 5ः20 बजे जब फरियादी अपनी महिंद्रा कार से शाजापुर से कोल्ड स्टोरेज की तरफ जा रहे थे एवं तब उसके साथ ज्ञानेंद्र सिकरवार भी थे चैधरी कोल्ड स्टोरेज के सामने एक आदमी ने उनकी कार पर पत्थर मार दिया था, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। फरियादी ने कार रोंक दी थी। तब ज्ञानेंद्र सिकरवार ने पत्थर फेंकने वाले का नाम पूंछा तो उसने प्रेमसिंह नाम बताया और पत्थर फेंकने का कारण पूंछा तो इसी बात पर आरोपी पे्रमसिंह उत्तेजित होकर मां-बहन की अश्लील गाली देने लगा और धमकी देने लगा ‘‘तू भाग जा नहीं तो मार दूंगा’’। इतना कहते ही उसने ज्ञानेंद्र उर्फ आसू के सिर पर जान से खत्म करने की नीयत से लोहे की राॅड से हमला कर दिया था जिससे उसके सिर में गंभीर चोंट आई थी। जिस पर आहत को बेहोशी की हालत में अस्पताल शाजापुर लेकर आये थे जहां उसे बाम्बे हास्पिटल इंदौर की ओर रेफर कर दिया था। घटना की रिपोर्ट फरियादी शहजाद खान द्वारा दिनांक 29.02.2020 को थाना कोतवाली में आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी जिस पर आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 323, 294, 506 सहित हत्या के प्रयास की धारा 307 के अधीन अपराध दर्ज किया गया था। इस अपराध में आरोपी को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 02.03.2020 को गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था जहां से आरोपी को शाजापुर जेल भेज दिया गया था। जिसके संबंध में आरोपी द्वारा अपराध में जमानत कराने के संबंध में न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश शाजापुर के समक्ष जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक श्री एम.एल. शर्मा द्वारा दिये गये तर्कों से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है। इस घटना के पूर्व भी इसी आरोपी के विरूद्ध अन्य दो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध दर्ज हैं।