उज्जैन । कलेक्टर श्री शशांक मिश्र के निर्देश पर ए डी एम श्री आरपी तिवारी ने एक संशोधित आदेश में स्पष्ट किया है कि लॉक डाउन से दूध डेयरी ,मिल्क पार्लर ,खाद्य सामग्री, ग्रोसरी आइटम ,फल, सब्जी ,पीडीएस दुकान ,मेडिकल दवाई एवं एंसिलरी उत्पादन ,पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस सिलेंडर बॉटलिंग एवं डिस्ट्रीब्यूशन, हॉस्पिटल ,बैंक एटीएम एवम कैश प्रतिपूर्ति की सेवा को मुक्ति रहेगी। साथ ही इन संस्थानों के लिए सामग्री परिवहन की अनुमति रहेगी। धार्मिक उपासना स्थल के खोलने बंद करने ,आरती अथवा उपासना हेतु केवल संबंधित पुजारी, इमाम ,पादरी, ज्ञानी को उपासना स्थल तक आने-जाने की अनुमति रहेगी ।अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित एसडीएम अपने विवेक से अनुमति प्रदान कर सकेंगे ।
लॉक डाउन से मुक्त संस्थान एवं सेवाएं