लॉकडाउन के दौरान कारखानों के कर्मकारों को वेतन और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदाय करने के निर्देश



उज्जैन । श्रमायुक्त मध्य प्रदेश ने राज्य के कारखानों, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों के नियोजकों और प्रबंधकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु प्रदेश के जिलों में जिला दण्डाधिकारी द्वारा धारा-144 के प्रावधानों के तहत लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में कारखाने, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान बन्द किये गये हैं। इनके कारण इनमें कार्यरत कर्मकार भी कार्य पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अत: समस्त नियोजकों को निर्देश दिये गये हैं कि वर्तमान में लॉकडाउन के चलते किसी भी कर्मकार की उक्त कारण से अनुपस्थिति के कारण उनकी सेवा समाप्ति, छंटनी, सर्विस ब्रेक आदि नहीं किया जायेगा।
​कारखाना, दुकान और वाणिज्यिक संस्थान के बन्द रहने की अवधि में कार्यरत कर्मकारों के वेतन अथवा अन्य देय वैधानिक स्वत्वों में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जायेगी। यदि कोई कर्मकार इस अवधि के पूर्व से अवकाश पर है तथा कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में उन्हें सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
​आदेश के तहत ऐसे कारखानें, दुकान और वाणिज्यिक संस्थाओं में जहां अतिआवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति हेतु कर्मकारों की सेवाएं अपरिहार्य कारणों से आवश्यक हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ निर्माण, फूड प्रोसेसिंग, दवा/फार्मा निर्माण, मास्क और सेनिटाइजर निर्माण तथा हॉस्पिटल, दवा चिकित्सा उपकरण दुकान, पेट्रोल, डीजल, गैस पम्प, खाद्य पदार्थ तथा सामान्य दैनिक उपयोग सम्बन्धी आपूर्ति, होम पार्सल, टिफिन आदि सेवाएं तो इनमें कार्यरत कर्मकारों को उक्त संक्रमण से बचाने के लिये सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण एवं उपाय जैसे मास्क, हैण्ड ग्लब्स, साबुन और सेनिटाइजर आदि उपलब्ध कराये जायेंगे तथा किसी भी कर्मकार के बीमार होने पर उसका तत्काल मेडिकल हैल्थ चेकअप कराया जाकर उसे नि:शुल्क चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
​इसके अलावा सभी नियोजकों एवं प्रबंधकों द्वारा इस सम्बन्ध में शासन, जिला दण्डाधिकारी तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों का परिपालन किया जायेगा।