उज्जैन । कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने नोवल कोरोना वायरस बीमारी को मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट-1949 की धारा-51 के अन्तर्गत अधिसूचित संक्रामक रोग घोषित किया है। उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु अधिनियम के अन्तर्गत माधव नगर शासकीय चिकित्सालय को जनहित में जिला स्तरीय कोरोना वायरस के उपचार हेतु चिन्हांकित किया है। इस अस्पताल में केवल कोरोना वायरस के संक्रमण का उपचार किया जायेगा।
माधव नगर अस्पताल कोरोना वायरस बीमारी की रोकथाम के लिये चिन्हांकित