नीलगंगा में बाल विवाह रूकवाया गया  

उज्जैन । जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री साबिर अहमद सिद्धिकी द्वारा जानकारी दी गई कि विगत 15 मार्च को महिला एवं बाल विकास विभाग को शिकायत प्राप्त हुई कि राजीव रत्न कॉलोनी नीलगंगा में एक बालिका का बाल विवाह हो रहा है। इस पर श्री सिद्धिकी द्वारा तत्काल शिकायत को संज्ञान में लेते हुए बाल विवाह निरोधक दल को कार्यवाही के निर्देश दिये गये। इसके पश्चात दल के श्री संतोष पंवार, सुश्री ज्योति जाटवा और श्री राहुल सिलावट वहां पहुंचे। टीम द्वारा स्थल का दौरा कर उपस्थित लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें बताया गया कि छोटेलाल पिता लक्ष्मण की पुत्री का विवाह कैलाश पिता शंकर के पुत्र के साथ 15 मार्च को होना निर्धारित किया गया था।
 
टीम द्वारा परिजनों से बालिका के उम्र प्रमाणीकरण सम्बन्धी दस्तावेज मांगे जाने पर परिजनों द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालय नूतन माधव नगर की अंकसूची प्रस्तुत की गई। अंकसूची के अवलोकन पर पाया गया कि छोटेलाल पिता लक्ष्मण की पुत्री नाबालिग है। टीम द्वारा परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बालिका की उम्र 18 वर्ष और बालक की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व नहीं करने की समझाईश दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि बाल विवाह करने पर परिजनों और सम्मिलित लोगों के विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा-10 और 11 के तहत दो वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा की कार्यवाही की जायेगी। इसके बाद बालक-बालिका के परिजनों के द्वारा बालिका का विवाह निरस्त करते हुए बालिग होने के पश्चात ही उसका विवाह किये जाने की स्वीकृति दी गई।