शाजापुर । न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपी बाबूलाल पिता पूना जी मीना उम्र 40 वर्ष निवासी चित्तौड़ पुरा का जमानत आवेदन पत्र अतिरिक्त डीपीओ श्री संजय मोरे शुजालपुर के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि दिनांक 27 मार्च 2020 को शाम 7:30 बजे जब फरियादी मनोज अपने भाई मिथुन के साथ हाई - जोड़ रोड पर बैठा था तब आरोपी बाबूलाल ने मजदूरी के पैसे को लेकर उसके साथ गाली गलौज की। फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो आरोपी तलवार लेकर आया और तलवार की मारी तो फरियादी ने सीधे हाथ से तलवार को रोका जिससे उसकी अंगुली के पास चोट आई । आरोपी ने फिर तलवार मारी तो फरियादी की भौह पर व दाहिने गाल पर चोट लगी। फरियादी के चिल्ला चोट की आवाज सुनकर उसकी पत्नी ललिता और पड़ोसी बद्रीलाल आ गए। आरोपी जाते-जाते बोला कि आज तो बच गया आइंदा जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी को उसका भाई मिथुन इलाज के लिए मोटरसाइकिल से अस्पताल लेकर आया जहां पुलिस ने फरियादी के बताए अनुसार देहाती नालशी लिखी । देहाती नालशी के आधार पर पुलिस ने थाना शुजालपुर सिटी पर अपराध क्रमांक 70 /2020 पर धारा 307 , 294, 506 भादवि का अपराध आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा की गई की गई ।
तलवार से मारपीट करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त