उस्तरा मारने वाले को 3 माह की सजा व जुर्माना


 शाजापुर।न्यायालय श्रीमान जेएमएफसी  श्री अनुष्का शर्मा शुजालपुर द्वारा आरोपी भरत पिता बाबूलाल नाईं उम्र 30 साल निवासी हड़लाय कलां को धारा 324 भादवि में दोषी पाते हुए 3 माह का सश्रम कारावास व 800रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया। 
 मीडिया प्रभारी जिला शाजापुर सचिन रायकवार एडीपीओ ने बताया कि, घटना दिनांक- 04/04/2017  को फरियादिया फुलकुंवर बाई करीब 10 बजे अपने घर के सामने बने ओटले पर बैठी थी, उस समय देवकरण की पत्नि आई और उसके लडके दुर्गाप्रसाद के बारे में पूछने लगी तो उसने पूछा क्या काम है, तो उसने बताया कि खेत में से गेहूॅं लाकर खले में डलवाना है। जब मुकेश ने लडके दुर्गाप्रसाद को फोन लगाया तो फोन नहीें लगा। तभी पडोस में रहने वाला भरत पिता बाबूलाल नाईं हाथ में उस्तरा लेकर उसे नंगी-नंगी गालियां देते हुए आया। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो भरत ने उसे 2-3 उस्तरे मारे जिससे बायें गाल, गर्दन व दाहिने हाथ की हथेली पर चोट लगी व खून निकल आया। आरोपी भरत जाते-जाते बोला कि आज तो बच गई अब चिल्लाचोट की तो जान से खत्म कर दूंगा। जिसकी रिपोर्ट थाना अकोदिया पर की थी। थाना अकोदिया के अप.क्र. 53/17 पर धारा 323, 324, 294, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर बाद अनुसंधान आरोपी भरत के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। 


अभियोजन की ओर से पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी  अजय प्रताप सिंह बुंदेला शुजालपुर के तर्को एंव अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से सहमत होते हुयें आरोपी को दोषसिद्व किया गया। 


अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी  अजय प्रताप सिंह बुंदेला शुजालपुर द्वारा की गई।


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