न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी मायाराम पिता बापूसिंह उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम देवड़ा थाना सुंदरसी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र दिनांक 21 अप्रैल 2020 को निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि , आरोपी मायाराम के आधिपत्य से दिनांक 12 अप्रैल 2020 को पुलिस द्वारा गवाहों के समक्ष दो सफेद केंन से क्रमशः 40 व 20 लीटर कुल 60 लीटर अवैध रूप से रखी गई हाथ भट्टी की कच्ची शराब एवं मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स बिना नंबर की जप्त की गई थी। शासन की ओर से तर्क श्री एम. एल.शर्मा लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम किए गए ।
जमानत आवेदन पत्र निरस्त
न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी देवसिंह पिता राम सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी निपानिया करजू थाना मोहन बड़ोदिया जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र दिनांक 21 अप्रैल 2020 को निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 15 अप्रैल 2020 को थाना सुनेरा के उप निरीक्षक आर एस दांगी द्वारा आरोपी देवसिंह पिता रामसिंह के आधिपत्य से अवैध रूप से रखी गई दो केनों में 35 - 35 लीटर कुल 70 बल्क लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब जप्त की गई थी । शासन की ओर से तर्क आसिफ अहमद कमाली अतिरिक्त लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए ।
आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त