मां महिषासुर मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त



   शाजापुर।   न्यायालय श्रीमान  द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी रामसिंह पिता रामप्रसाद कंजर उम्र 35 वर्ष निवासी माधोपुर थाना सुंदरसी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर के तर्कों से सहमत होते हुए दिनांक 8 अप्रैल 2020 को निरस्त किया गया।
     जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि दिनांक 9 नवंबर 2019 को रात करीब 9:30 बजे फरियादी हरिप्रसाद जो पुजारी है, मां महिषासुर मंदिर में आरती कीर्तन करके अपने घर चला गया था। जब वह सुबह मंदिर आया तो उसे दान पेटी नहीं दिखी जिसकी तलाश करने पर मंदिर से करीब ढाई सौ मीटर दूर हाट बाजार प्रांगण में मिली। जिसमें से कोई अज्ञात चोर दानपेटी का ताला तोड़कर नगदी नोट चिल्लर चुरा कर ले गया था। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी के द्वारा थाना शुजालपुर मंडी पर की गई थी जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी रामसिंह को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जहां से आरोपी रामसिंह को उप जेल शुजालपुर  भेजा गया था । आरोपी राम सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया था। दिनांक 8 अप्रैल 2020 को आरोपी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन भी श्री संजय मोरे के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।