जमानत आवेदन निरस्त हुए


*तलवार से मारने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त*
 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि , न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी बाबूलाल पिता पूना जी मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी चित्तौड़ पुरा का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। श्री संजय मौरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 27 मार्च 2020 को फरियादी मनोज अपने भाई मिथुन के साथ हाईवे पर बैठा था उस समय आरोपी ने मजदूरी के पैसे के लेन-देन की बात को लेकर तलवार से मारकर घटना कारित  की थी। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन पर तर्क वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा किए गए जिनसे सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।

*दो आरोपियों के जमानत आवेदन निरस्त*
 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण बद्री उर्फ बलवंत सिंह पिता किशन राजपूत और तेज सिंह पिता छतर सिंह राजपूत निवासीगण ग्राम मगरोला थाना शुजालपुर जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी लखन पिता दामोंसिंह राजपूत निवासी ग्राम मगरोला ने दिनांक 23 जनवरी 2020 को आरोपी गण मुकेश ,एलम ,तेज सिंह ,बद्री ,दिनेश निवासीगण मगरोला के विरुद्ध पुरानी रंजिश को लेकर एक राय होकर लाठी ,फर्सी लेकर जान से मारने की नियत से मारपीट किए जाने की रिपोर्ट की थी। जमानत आवेदन पत्र पर अभियोजन की ओर से तर्क वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा किए गए जिनसे सहमत होते हुए आरोपीगण का जमानत आवेदन पत्र माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।
*अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त*
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी धर्मेंद्र पिता गजराज सिंह राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम भिलवाडिया जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । थाना सुनेरा में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक आर.सी. यादव ने दिनांक 25 अप्रैल 2020 को मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए रेलवे फाटक के पास ग्राम मझानिया पर फोर्स ओर पंचान के साथ पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपी धर्मेंद्र के आधिपत्य से गवाहों के समक्ष 2 टाट के बोरे से दो सफेद केन में भरी हुई 30 - 30 लीटर कुल 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब एवं मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 37 एम 0536 जप्त की थी और आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया था। आरोपी धर्मेंद्र के आधिपत्य से अवैध रूप से रखी गई 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब व एक मोटरसाइकिल जप्त की गई होने से प्रकरण की संपूर्ण परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन पत्र माननीय न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा निरस्त किया गया। शासन की ओर से श्री निर्मल सिंह चौहान अतिरिक्त लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किए गए।
 


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