पिता द्वारा पुत्री के साथ की गई शारीरिक प्रताड़ना, जमानत आवेदन निरस्त

शाजापुर।


*मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को जेल भेजा* जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडिपीओ शाजापुर ने बताया कि , अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर श्री संजय मोरे द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार न्यायालय श्रीमान जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1. हेमराज पिता मोहन परमार 2. पवन पिता हेमराज 3. अमन पिता हेमराज निवासीगण हडलाय खुर्द का आज दिनांक 29 मई 2020 को जेल वारंट बनाकर उन्हें उप जेल शुजालपुर भेजा गया। दिनांक 4 अप्रैल 2020 को रात्रि में 10:30 बजे फरियादी रमेश अपने घर के सामने खड़ा था उस समय आरोपी ट्रेक्टर लेकर आए और उसके घर के सामने रखे सामान पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया फरियादी ने कहा कि ट्रैक्टर देखकर चलाओ इसी बात पर आरोपियों ने फरियादी को गालियां दी और हेमराज ने उसे लोहे की रॉड मारी जिससे उसे सिर, नाक, हाथ, कंधे में चोट आई । आवाज सुनकर फरियादी के लड़के आ गए जिन्होंने बीच-बचाव किया। आरोपीयों ने फरियादी को जान से खत्म करने की धमकी भी दी थी । थाना अ. बड़ोदिया ने आरोपीयों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया था।


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 *पिता द्वारा पुत्री के साथ की गई शारीरिक प्रताड़ना, जमानत आवेदन निरस्त*


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र आज दिनांक 29 मई 2020 को निरस्त किया गया। श्री रमेश सोलंकी विशेष लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 24 मई 2020 को सुबह करीबन 8:00 बजे पीड़िता किचन में चाय बना रही थी तभी अचानक चाय की गर्म तपेली उसके हाथ से नीचे छूट गई तभी उसके पिता वहाँ आ गए और बुरी नीयत से उसके हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया और उसके साथ थापड़ मुक्के से मारपीट की वह चिल्लाई तो उसकी मां वहाँ आई तो उसके पिता ने उसे भी गंदी गंदी गालियां दी । पीड़िता उसके पिता के डर के कारण थाने पर रिपोर्ट को नहीं आ सकी। दिनांक 25 मई 2020 को उसकी मम्मी को साथ लेकर थाना लालघाटी में रिपोर्ट करने गई थी जिस पर से थाना लालघाटी शाजापुर ने आरोपी के विरुद्ध धारा 323, 294, 354, 354(क)(1)(1) भारतीय दंड संहिता एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7 /8 , 9 एन/10 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया था। आरोपी पीड़िता पर करीब 1 साल से बुरी नजर रखता था।अभी कुछ दिनों से आरोपी पीड़िता के साथ गन्दी हरकत कर रहा था,पीड़िता की मां इस बात का विरोध करती थी तो आरोपी उनके साथ मारपीट करता था। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक शाजापुर श्री रमेश सोलंकी द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किए गए । आरोपी पीड़िता का पिता होते हुए उसके द्वारा पीड़िता के साथ उक्त प्रकार का अपराध किया गया इसकी गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन पत्र माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया ।


जिला मीडिया प्रभारी


 सचिन रायकवार 


एडीपीओ शाजापुर 


*नोट:-धारा 23 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अनुसार पीड़िता की पहचान उसके नाम ,पता, परिवार के ब्योरे जिससे उसकी पहचान प्रकट हो नहीं दिए जाने है। चूँकि आरोपी पीड़िता का पिता है इसलिए आरोपी का नाम पता भी प्रेस नोट में नहीं दिया जा रहा है।


*दुष्कर्म के आरोपी को जेल भेजा*


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि , अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर श्री संजय मोरे द्वारा प्रदत जानकारी अनुसार न्यायालय श्रीमान जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी देवराज पिता प्रहलाद परमार उम्र 38 वर्ष निवासी बिसनखेड़ा का आज दिनांक 29 मई 2020 को जेल वारंट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया। दिनांक 27 मई 2020 की घटना है पीड़िता रात 11:00 बजे अपने घर के पीछे वाले कमरे में सो रही थी, उसका पति खेत में ट्रैक्टर चलाने गया था।पीड़िता के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया तो उसे लगा कि उसका पति आ गया होगा तो उसने दरवाजा खोलकर देखा तो गांव का आरोपी देवराज था, वह कमरे में घुस आया और पीड़िता के साथ उसने जबरदस्ती दुष्कर्म किया । पति के आने पर आरोपी भाग गया । पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट थाना अ. बड़ोदिया पर की जिस पर से आरोपी के विरुद्ध धारा 376, 457, 506 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी को दिनांक 28 मई 2020 को गिरफ्तार किया गया था । आज दिनांक 29 मई 2020 को आरोपी को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।


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