10 साल से फरार स्थायी वारंटी सहित अलग-अलग अपराध में अनेक आरोपियों को न्यायालय ने भेजा जेल

जमीनी विवाद को लेकर प्रताडि़त भाई ने की आत्‍महत्‍या आरोपी को न्‍यायालय ने भेजा जेल


गुना। न्‍यायालय राधौगढ़ में दो भाईयो के बीच चल रहे जमीनी विवाद को लेकर आत्‍महत्‍या करने वाले छोटेलाल अहिरवार निवासी टोड़ी को प्रताडि़त करने वाले आरोपी भाई मानसिंह अहिरवार पुत्र गुल्‍ला अहिरवार निवासी टोडी को थाना धरनावदा द्वारा पेश किया गया। जिसमें शासन की ओर से पीडि़त का पक्ष श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के माध्‍यम से रख गया जिसके आधार पर न्‍यायालय राधौगढ़ ने आरोपी को जेल भेज दिया। 


                           मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि सूचनाकर्ता मुकेश अहिरवार निवासी टोडी ने घटना स्‍थल अपने खेत पर रिपोर्ट लेख करायीं कि दिनांक 19/01/2020 के सुबह 9:00 बजे मैं मजदूरी करने रूठियाई चला गया था शाम करीब 6 बजे करीब घर पहुचा तो मेरे घरवाले रो रहे थे मैने अपनी बहन सरोज बाई से पूछा क्‍या हो गया तथा सरोजबाई ने बताया कि दिन में करीब 2:30 बजे पापा खेत पर गये थे उसके करीब 3:30 बजे मम्‍मी भी खेत पर चली गई थी मम्‍मी ने घर आकर रोते हुए एवं घबराते हुए बताया कि तुम्‍हारे पापा ने साॅॅल साफी को जोड़कर अमरूद के पेड़ से बाधकर कुऐ में लटक कर फांसी लगा कर आत्‍महत्‍या कर ली हैं। उक्‍त रिपोर्ट पर से थाना धरनावदा द्वारा अपराध क्रमांक 84/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और दौराने विवेचना में मृतक छोटेलाल अहिरवार की पत्‍नी कुमरिया बाई तथा मृतक की पुत्री सरोजबाई मृतक का पुत्र हेमराज उर्फ गोलू, छोटेलाल, लक्ष्‍मण निवासीगण टोडी के पुलिस द्वारा अलग-अलग कथन लिये गये जिन्‍होने अपने-अपने कथनों में मृतक छोटेलाल अहिरवार निवासी टोडी द्वारा अपने बड़े भाई मान सिंह द्वारा जमीन के हिस्‍से बटवारे के ऊपर से प्रताडि़त करने से फांसी लगाकर आत्‍माहत्‍या करना पाया।


कच्ची शराब रखने व बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल


गुना। मीडिया प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बताये स्थान पर पहुंचकर पुलिस द्वारा दबिश दी तो एक व्यक्ति दो सफेद रंग की केन हाथ में लिए दिखा जो पुलिस को देख कर इधर-उधर भागने लगा जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा हाथ में लिए हुए कैन जो करीब 40 व 20 लीटर की थी के ढक्कन खोल कर चेक किया तो हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब होना पाया उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम भैया लाल पिता करण सिंह भील उम्र 38 साल निवासी भोपाल रोड मक्सूदनगढ़ का होना बताया उससे कच्ची शराब रखने व बेचने के संबंध में लाइसेंस के बारे में पूछा तो कोई लाइसेंस न होना बताया उक्त आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक मक्सूदनगढ़ थाने में 179/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय राधौगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया।


            प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ राघौगढ़ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया।


मारपीट करने वाले आरोपियो को न्यायालय ने भेजा जेल


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि शिवदयाल पुत्र श्री गजराज सिंह मीना ने रिपोर्ट लेख करायी कि सुबह करीब 9:00 बजे की बात है मैं व मेरे पिताजी गजराज सिंह, भाई रामेश्वर मीना, इंदर सिंह मीना, दिनेश मीना, मुकेश मीना, रामधन मीना, विष्णु मीना घर के बाहर बैठे थे तभी वहां गुड्या पुत्र दशरथ मीना, बृजेश पुत्र दशरथ मीना, अमर सिंह पुत्र गंगा विशन मीना, प्रवेश पुत्र अमर सिंह मीना, नरेश पुत्र रमन मीना, संजू पुत्र शिवचरण मीना, ओमप्रकाश पुत्र शिवचरण मीना, सतीश पुत्र रामलाल मीना, नारायण पुत्र सीताराम मीना कान्हा पुत्र नारायण मीना, तीर्थ पुत्र सीताराम मीना, गोविंद पुत्र भगवत मीना, पवन पुत्र भगवत मीना तथा रामनिवास पुत्र तीर्थ मीना लाठी फर्सी लेकर एक राय होकर मेरे घर के पास आए और गाली गलौज कर मेरे घर के पास गड्ढा खोदने लगे मैंने गाली देने व गड्ढा खोदने से मना किया तो उन सब ने एक राय होकर जान से मारने की नियत से मेरे पिताजी गजराज सिंह मीना एवं भाइयों की मारपीट कर दी इससे मेरे अंगूठे में चोट आई मेरे पिताजी के सिर में चोट होकर खून निकल आया, दिनेश के चेहरे पर मुंदी चोटें आई मुकेश के सिर में चोट आई एवं पीठ पर चोट आई और अन्य भाइयों के भी चोटे आयी और मेरी माताजी बीच-बचाव करने आयी तो बृजेश ने उनकी पीठ से लाठी मारी उक्त रिपोर्ट पर से थाना राधौगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 271/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी अमर सिंह पुत्र गंगा विशन मीना और पवन पुत्र भगवत मीना निवासीगण दीतलवाड़ा को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।


        प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा की गई जिसके आधार पर आरोपियों को जेल भेज दिया गया।        


10 साल से फरार स्थायी वारंटी को न्यायालय ने भेजा जेल 


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि न्यायालय राधौगढ़ में दिनांक 24/06/2020 को आरोपी धरम पुत्र सागरमल पारदी निवासी खेजरा चक धरनावदा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहाँ से उसे जेल भेज दिया।


     उक्त मामला वर्ष 2007 का है जिसमे उक्त आरोपी द्वारा बिना लायसेंस के धारदार हथियार लेकर घूमने व रखने का अपराध किया था जिसके वावत थाना धरनावदा में अपराध क्र 137/07 पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उक्त अपराध का अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। विचरण के दौरान आरोपी के द्वारा न्यायालय में बार बार उपस्थित न होने की दशा में न्यायालय आरोन द्वारा आरोपी धरम पारदी को फरार घोषित कर दिनांक 28/05/2010को स्थाई वारण्ट जारी किया गया था, तथा उक्त स्थायी वारंट के पालन में आज आरोपी को पुलिस थाना धरनावदा द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा की गई जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया।


 


                       


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