न्यायालय श्रीमान श्रीमति पुनीता चैहान प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी शराफत पिता छुट्टन शाह थाना नानाखेड़ा का धारा 457, 380 भादवि में जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 18.06.2020 को फरियादी सत्यम जैन पिता ललित कुमार जैन निवासी कीर्ति नगर उज्जैन थाना नानाखेड़ा ने उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह परिवार सहित दिनांक 23.03.2020 को छतरपुर गए थे । दिनांक 17.06.2020 को वापस आया तो घर का ताला लगा था घर के अंदर जाकर देखा तो अलमारी खुली थी समान बिखरा था । घर की खिड़की की ग्रिल टूटी हुई थी कोई अज्ञात बदमाश ग्रिल तोड़कर कर 16 व 17 जून की मध्य रात्रि में घर के अंदर घुस कर 33 लाख की चोरी की है। फरियादी की रिर्पोट पर थाना नानाखेड़ा में प्रथम सूचना रिर्पोट लिखी गई। अन्वेषण के दौरान पुलिस नानाखेड़ा द्वारा आरोपी से चोरी गये रुपये जप्त किये गये । पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था जहॉ पर उनके द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था ।
अभियोजन की ओर से द्वारा जमानत आवेदन का विरूद्ध करते हुए तर्के किये कि समाज में चोरी की घटना बढ रही है । आरोपी के द्वारा फरियादी के घर में घूसकर चोरी की है यदि उन्हें जमानत का लाभ दिया जाता है तो उनके हौसलें बुलंद होंगें और पुनः चोरी की घटना कारित करेंगें। अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त की जमानत निरस्त कि गई। प्रकरण में पैरवी एडीपीओ श्री महेश चन्द्रावत द्वारा की गयी।
रास्ते के मामूली विवाद पर हत्या करने वाले अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त
न्यायालयः श्रीमान एस.सी. पाल, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तराना, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 1. कलाबाई पति करण बागरी 2. संतोषी बाई पति मयाराम समस्त निवासी ग्राम कचनारिया तहसील तराना जिला उज्जैन का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 26.04.2020 फरियादी अर्जुन पिता भगवानसिंह बागरी उम्र 19 साल निवासी ग्राम कचनारिया ने रिपोर्ट लेखबध्द कराई कि मेरे पिताजी ने रतन महाराज की जमीन बटाई पर रखी है इसी जमीन पर जाने के लिए मेरा रास्ता है, रायसिंह व मायाराम की जमीन से जाने का रास्ता है इसी बात को लेकर हम लोग रायसिंह और मयाराम को समझाते है कि निकलते समय नुकसान मत किया करो आज मेरे पिताजी भगवानसिंह और मेरी माॅ व मेरा भाई रामस्वरूप खेत से आ रहे थे तो मायाराम और रायसिंह व सीताराम व करणसिंह ने मेरे पिताजी का रास्ता रोक कर माॅ-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगे। मेरे पिताजी, माॅ व भाई ने गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त मायाराम ने लकड़ी से मारा । मेरे पिता भगवान सिंह को रायसिंह व सीताराम ने मारा जो सिर में व पीठ व शरीर में चोंट आई। मेरा भाई रामस्वरूप बचाने आया तो करण सिह व रमेश ने लकड़ियों से मारा जो सिर व शरीर में चोंट आईं । मैं बीच-बचाव करने गया तो भूलीबाई, कलाबाई व संतोषी आ गई व मेरा रास्ता रोककर थप्पड़ व मुक्कों से मारा, मेरी बहन अनीता व भाभी पूजा बीच-बचाव करने आई तो कलाबाई व संतोषी बाई ने गालियां देने लगी व मारने दौडे। 100 नम्बर लगाया। यह लोग बोले की आज के बाद इस रास्ते से निकलने की बात की तो जान से खत्म कर देगें। पुलिस थाना तराना द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 323,294,506 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्व की थी। ईलाज के दौरान भगवानसिंह की मृत्यू होने से प्रकरण में धारा 302 भादवि का इजाफा किया गया।
अभियुक्तगण द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया जाए।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में एजीपी श्री डी.के. नागर द्वारा पैरवी की गयी। प्रकरण में जानकारी एडीपीओ श्री सुनील परमार द्वारा प्रदान की गयी।