न्यायालय माननीय श्रीमान एस.सी.पाल अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तहसील तराना के न्यायालय द्वारा अभियुक्त ओमप्रकाश पिता रामप्रसाद आयु 27 वर्ष, जिला उज्जैन ने अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हार ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनंाक 12.06.2020 को पुलिस थाना माकडोन के थाना प्रभारी द्वारा कस्बा में बैक बाजार में व्यवस्था व रोड गश्त कर रहे थे, उसी समय मुखबीर से उन्हें सूचना मिली की ग्राम बगवाड़ा में ओमप्रकाश उर्फ गुड्डा पिता रामप्रसाद के घर में अवैध शराब रखी है, जो तुरन्त कार्यवाही करने पर पकडी जा सकती है। सूचना विश्वसनीय होने से तथा अभिय ुक्त द्वारा शराब का ठिकाना बदल देने की संभावना पर से अभियुक्त के घर की तलाशी लेने हेतु सर्च वारण्ट जारी न कराते हुये फोर्स को मुखबीर सूचना से अवगत कराया, तथा थाने से थाना मोबाईल मयफोर्स तथा राहगीर पंचागों को तलब कर मुखबीर की सूचना से अवगत कराया और अभियुक्त के घर के पास पहॅुचे तो अभियुक्त ओमप्रकाश पुलिस टीम को देखकर मौके से फरार हो गया। अभियुक्त ओमप्रकाश के घर की तलाशी लेने पर घर के अन्दर रखी अवैध देशी शराब के 14 कार्टून मिले, तथा वही पर एक लडका शराब की निगरानी करते हुए पाया गया। जो कि बाल अपचारी था। शराब के अवैध रूप से रखने का लायसेंस पूछने पर उसने लायसेंस का नही होना बताया। कुल 600 क्वाटर देशी प्लेन (126 बल्क लीटर) का होना पाया गया। उक्त शराब को विधिवत जप्त किया गया। थाने पर वापस आकर अभियुक्त ओमप्रकाश के विरूध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।
अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि अभियुक्त द्वारा अन्य थाने में भी आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध है अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है, अभियुक्त घटना दिनांक से ही फरार है। अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से श्री डी.के. नागर ए.जी.पी. तहसील तराना, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।