बहला फुसलाकर लड़की को ले जाने वाले हातिम को न्यायालय ने भेजा जेल

गुना। फरियादिया ने अपने कथनों में बताया कि हातिम हुसैन उर्फ गोलू पुत्र बशीर खान निवासी मधुसूदनगढ़ बहला-फुसलाकर इंदौर ले गया और उसके साथ गलत काम किया जिस पर से थाना जामनेर ने आरोपी हातिम हुसैन उर्फ गोलू के विरुद्ध जुर्म धारा 366 376 भादवि का प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाए जाने से अपराध क्रमांक 91/2020 पर किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय राधौगढ़ में पेश किया गया।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज ए डी पी ओ द्वारा की गयी जिस पर से आरोपी को न्यायालय ने जेल भेज दिया।


          मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादिया के पिता ने थाने में गुम इंसान रिपोर्ट लेख करायी थी और आरोपी हातिम पुत्र बसीर खान निवासी मधुसूदनगढ़ द्वारा अपनी लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने का शक जाहिर किया था।