भैंस चोरी की रिपोर्ट की तो आरोपी के लड़के ने की मारपीट न्यायालय ने की जमानत निरस्त

गुना। भैस चोरी के आरोपी पिता को न्यायालय ने जेल भेज दिया था इसी बात पर से आरोपी के लड़के ब्रजभान उर्फ़ छोटू और करन सिंह पुत्र पर्वत सिंह ने फरियादी से मारपीट करने के आरोप में पुलिस द्वारा आरोपी ब्रजभान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था जहाँ उसने जमानत के लिए आवेदन दिया था प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रदीप कुमार मिश्रा एडीपीओ आरोन द्वारा की गयी जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।


 


         मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी रूपा पुत्र अमर सिंह बंजारा निवासी हमीरगढ़ ने रिपोर्ट लेख करायी कि बुंदेल सिंह पिता दौलत सिंह यादव निवासी हमीरगढ़ को दिनांक 23/06/2020 को दिन 12:00 बजे करीब स्कूल के पास भैस व पडा को बुंदेल सिंह, उत्तम, गोपी, प्रताप चोरी कर ले गए थे जिसकी हमने रिपोर्ट थाने में की थी जहां से पुलिस द्वारा बुंदेल सिंह को पकड़कर न्यायालय पेश किया था जहाँ से उसे जेल भेज दिया इसी बात को लेकर बुन्देल का लड़का ब्रजभान उर्फ़ छोटू और करन सिंह पुत्र पर्वत सिंह ट्रैक्टर लेकर आए और स्कूल के सामने मुझे रोककर बुरी बुरी गालियां देकर बोला कि मेंरे पिताजी बुंदेल सिंह को जेल भिजवा दिया है हमारे जमानत में रुपया खर्चा हो रहे हैं मुझे ₹5000 दे। मैंने मना किया तो छोटू ने मेरी गाल में थप्पड़ मारकर मारपीट करने लगा और मुझसे बोला अगर रुपये नहीं दिये तो ट्रैक्टर चढ़ाकर जान से मार दूंगा। उक्त रिपोर्ट पर से थाना आरोन द्वारा अपराध क्रमांक 419/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया


स्थायी वारंटी को न्यायालय ने भेजा जेल 


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि न्यायालय आरोन में दिनांक 26/06/2020 को आरोपी श्रीराम पुत्र पृथ्वी सिंह मीना निवासी दीतलवाड़ा थाना राधौगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहाँ से उसे जेल भेज दिया।


     उक्त आरोपी के विरुद्ध थाना आरोन में अपराध क्र 438/12 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उक्त अपराध का अभियोग पत्र न्यायालय आरोन में पेश किया गया था। विचरण के दौरान आरोपी के द्वारा न्यायालय में बार बार उपस्थित न होने की दशा में न्यायालय आरोन द्वारा आरोपी श्रीराम को फरार घोषित कर दिनांक 25/11/2019 को स्थाई वारण्ट जारी किया गया था तथा उक्त स्थायी वारंट के पालन में आज आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।   


       उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री प्रदीप कुमार मिश्रा एडीपीओ आरोन द्वारा की गई जिसके आधार पर न्यायालय आरोन ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश ।


 


कच्ची शराब बेचने व रखने के आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल


 


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस थाना मक्सूदनगढ़ द्वारा मुखबिर के बताएं स्थान पर पहुंच कर दबिश दी तो एक व्यक्ति दो सफेद रंग की केन हाथ में लिए दिखा जो पुलिस को देख कर इधर-उधर भागने लगा जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा हाथ में लिए केन जो करीब 40 व 20 लीटर की थी के ढक्कन खोल कर चेक किया तो उसमें हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब थी जो दोनों कैनो में 40 लीटर व 20 लीटर कुल 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब पाई गई उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम भैयालाल पिता करन सिंह भील उम्र 38 साल निवासी भोपाल रोड मक्सूदनगढ़ होना बताया उससे कच्ची शराब रखने व बेचने के लाइसेंस के बारे में पूछा गया तो कोई वैध लायसेंस न होना बताया उक्त आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट पुलिस थाना मक्सूदनगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 179/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर दर्ज की गयी और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय राघोगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। जहाँ आरोपी द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया।


 


         प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी का जमानती आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया।


 


 


                  


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