छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने भेजा जेल

 


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादिया ने थाना मकसूदनगढ़ में रिपोर्ट लेख करायी कि सुबह करीब 10:00 बजे मैं अपने ट्यूबेल ओर गयी थी तो ग्राम करेला का मोहरसिंह मीना आया और मेरे पति की पूछने लगा तो मैंने कहा कि मुझे पता नहीं है गांव में होंगे तो मोहर सिंह ने मुझे अकेला देखकर बुरी नीयत से मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगा मैं चिल्लाई तो गांव तरफ से मेरे पति आ गये तो उन्हे देखकर मोहर सिंह भागने लगा तो मेरे पति ने उससे कहा कि यहां क्या कर रहा है तू एकदम से मेरे पति के ऊपर पत्थर लेकर पड़ा और भाग गया और उस समय वहां गांव के लोगों ने उसे भागते हुए देखा। जिस पर से मकसूदनगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 148/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज ए डी पी ओ राधौगढ़ द्वारा की गयी जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी मोहर सिंह मीना पुत्र धन लाल मीना निवासी ग्राम करेला को जेल भेज दिया।.         


मारपीट करने वाले चार आरोपियों को न्यायालय ने भेजा जेल


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी सुनील कोरी निवासी कोरी मोहल्ला ने रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 03/04/2020 को रात 9:20 बजे की बात है मैं अपने घर पर था तभी पुरानी रंजिश पर से रवि पुत्र मोतीलाल कोरी,बिल्ला उर्फ़ रवि कोरी, टिन्नू कोरी, अक्का कोरी ये लोग मेरे घर में घुस आए और गंदी गंदी गालियां देने लगे और मुझे घर के बाहर खींचकर रोड पर पटक दिया मैंने गाली देने से मना किया तो बिल्ला उर्फ़ रवि कोरी, टिन्नू कोरी, अक्का कोरी ने मेरी थप्पड़ों से मारपीट करने लगे जिससे मेरे पेट में, दाहिने पैर के घुटने में, हाथ की अंगुलियों में, छील कर मुंदी चोटे आयी फिर रवि कोरी पुत्र मोतीलाल कोरी ने मेरे डंडा मारा जो मेरे बाएं हाथ के भुजा के ऊपर लगा तभी मेरी मां मुझे बचाने लगी उसे रवि ने धक्का दे दिया जिससे वह गिर गई और उनके दाहिने पैर के पंजे के ऊपर चोट आई तभी रामकिशन कोरी, अतुल कोरी आ गये जिन्होंने हम लोगों को बचाया। फिर ये लोग जाते जाते बोले आज तो बच गये आइंदा मिले तो जान से खत्म कर देगे उक्त रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 197/ 2020 का अपराध थाना राधौगढ़ द्वारा पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा की गयी जिसके आधार पर चारो आरोपियो को न्यायालय ने जेल भेज दिया।