जे0सी0बी0 से खेत की जमीन का कब्जा करने वाले अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त

 


उज्जैन।


न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय बड़नगर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 1 कमलसिंह पिता अंतरसिंह उम्र 45 वर्ष 2 मेहरबानसिंह पिता हुकुमसिंह उम्र 48 वर्ष 3 झुझारसिंह पिता कचरूजी उम्र 41 वर्ष निवासीगण ग्राम दुनालजा तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया।


 


अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि घटना इस प्रकार है दिनांक 20/06/2020 को फरियादी तेजाराम पिता मोहनलाल ने थाना इंगोरिया पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबध्द करायी कि वह ग्राम दुलानजा का निवासी है तथा खेती किसानी का काम करता है तथा उसने 15 वर्ष पूर्व साढे चार बीघा जमीन खरीदी थी, जिसमें से थोड़ी सी जमीन उसने अपने मवेशी व उकेड़ा डालने के लिये छोड़ दी थी, उस जमीन पर उसने बागड़ लगा रखी थी। गांव के कमलसिंह पिता अंतरसिंह ने मुझे बोला कि मै तुम्हारी बागड़ वाली जमीन पर साफ सफाई कर खेती करूंगा तथा दिनांक 19/06/2020 को रात में मैं अपने खेत की निगरानी कर रहा था, तभी मैंने मेरे खेत तरफ जेसीबी जाती देखी, फिर मैं ओर मेरा भाई दोनो मेरे खेत पर पहुंचे तब देखा कि कमलसिंह तथा मेहरबानसिंह और जेसीबी मालिक झुझारसिंह मेरे खेत की मेड़ फाड़ कर कब्जे का प्रयास कर रहे थे। जब मैने व मेरे भाई ने उन्हे रोका तो कमलसिंह व मेहरबानसिंह ने मां बहन की नंगी नंगी गालिया दी फिर मैने पुलिस को बुलाया तो वे वहां से भाग गयें व जान से मारने की धमकी दी। पुलिस थाना इंगोरिया द्वारा अभियुक्तगण के विरूध्द धारा 384,504 एवं 506/34 भादवी की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबध्द की थी। 


        अभियुक्तगण द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि अपराध गंभीर प्रकृति हैं अतः अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया जाए । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में अपर लोक अभियोजक श्री कलीम खान द्वारा पैरवी की गयी तथा प्रकरण में जानकारी एडीपीओ श्रीमती भारती उज्जालिया द्वारा दी गई।