कृष्ण मृग का शिकार करने वाले 2 आरोपीयों का भी जमानत आवेदन निरस्त

 


  न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शाजापुर द्वारा आरोपीगण वसीम पिता प्यार मोहम्मद निवासी नई आबादी देवास व इरशाद अहमद शेख पिता शकील अहमद शेख निवासी कर्मचारी कॉलोनी देवास का जमानत आवेदन पत्र दिनांक 10 जून 2020 को निरस्त किया गया।


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 23 मार्च 2020 को पुलिस थाना मक्सी से सूचना मिलने पर वन अधिकारी मक्सी सिरोलिया मार्ग लल्लन भाई की क्रेशर के पीछे की राजस्व भूमि पर गए मौके पर एक इंडिगो कार क्रमांक एमपी 09 सी के 4278 की डिक्की में एक नर कृष्ण मृग मृत अवस्था में पड़ा था। कार की सीट के नीचे एक एयर गन तथा दो सिंग पड़े पाए गए। आरोपी गण से मृत कृष्ण मृग जप्त कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।


 शासन की ओर से श्री निर्मल सिंह चौहान अतिरिक्त लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से तर्क किए गए।


 


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