गुना। विशेष न्यायालय पॉक्सो जिला गुना में नाबालिग से बलात्कार के आरोपी महावीर द्वारा जमानती आवेदन पेश किया गया था जिसमें विशेष लोक अभियोजक डीपीओ गुना ने पैरवी करते हुयें कहा कि नाबालिग लड़की की सहमति महत्व नहीं रखती है अत: अवयस्कता को ध्यान में रखते हुए आरोपी महावीर को जमानत पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी का जमानती आवेदन निरस्त कर दिया।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादिया ने अपने कथनों में बताया कि आरोपी महावीर को पसंद करना और पिता द्वारा अन्य से शादी पक्की करने से दिनांक 03/06/2020 को घर से बिना बताए चले जाना, मसीदपुर में आरोपी को बुलाना और आरोपी के साथ मोटर सायकल से ग्वालियर तथा आगरा जाना, इस बीच आउट में रूकना और मर्जी से गलत संबंध बनाना बताया हैं जिसके संबंध में थाना आरोन द्वारा अपराध क्रमांक 377/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।