नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त


 


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान जेएमएफसी महोदय शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी अमित पिता अनिल अग्रवाल उम्र 32 वर्ष निवासी टॉकीज के पास सीहोर का जमानत आवेदन पत्र दिनांक 22 जून 2020 को निरस्त किया गया। श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपोओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 28 अप्रैल 2020 को फरियादी बंसीलाल अपनी पत्नी के साथ घर से सुबह करीब 7:00 बजे अपने दूसरे घर आगखेड़ी पूजन के कार्यक्रम में गया था, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दोनों करीब शाम को 4:30 बजे अपने घर नारायण कॉलोनी कालापीपल मंडी आए तो घर के ऊपर व नीचे के दोनो ताले टूटे हुए थे घर के अंदर जाकर देखा तो गोदरेज का लॉक टूटा हुआ दिखा उसमें रखा सोने का हार पैंडल लगा हुआ, अंगूठी, छोटी-मोटी चांदी की रकमें, नगदी रुपये, टीवी एलसीडी सैमसंग कंपनी की कोई अज्ञात बदमाश घर के ताले तोड़कर घर में घुसकर घर के अंदर से सामान चोरी करके ले गया था। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना कालापीपल पर की जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। आरोपी की ओर से जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 22 जून 2020 को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।


 


पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त


 


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी बनेसिंह पिता नन्नूलाल गुर्जर उम्र 38 वर्ष निवासी नयापुरा तहसील अवंतीपुर बड़ोदिया का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से उपस्थित श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया। श्री संजय मोरे द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 28 जून 2019 की रात्रि करीब 1:10 बजे फरार वारंटी बनेसिंह के घर के सामने उप निरीक्षक दीपक राठौर, प्रधान आरक्षक अजीत पटेल, प्रधान आरक्षक विजय सिंह, आरक्षक सुनील, आरक्षक राजपाल, आरक्षक देवेंद्र गुर्जर, आरक्षक चालक राजेश शासकीय वाहन से तथा एक प्राइवेट वाहन से जिसका ड्राइवर संतोष था जिसमें थाना अवंतिपुर बड़ोदिया के सहायक उपनिरीक्षक के एन यादव, सैनिक विक्रम के साथ पहुंचे थे। वह वाहन सड़क पर खड़े करके वारंटी बनेसिंह के घर के बाहर गए जहां पांच छह पुरुष सोए हुए थे उनमें से सहायक उपनिरीक्षक यादव ने वारंटी बनेसिंह को पहचान कर उसे आवाज लगाई तो वह सभी जाग गए। जब सहायक उपनिरीक्षक यादव ने कहा कि वह थाना अवंतिपुर बड़ोदिया के पुलिस वाले है,थाना देपालपुर जिला इंदौर के पुलिस वाले भी साथ आए हैं बनेसिंह का फरारी वारंट है उसे गिरफ्तार करना है । तभी बनेसिंह और उसके साथ मौजूद लोगों ने चिल्लाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया और सभी ने एक राय होकर लाठी से पुलिस पर अचानक हमला कर आरोपी को पुलिस से छुड़वा लिया। बनेसिंह और उसके साथियों ने पुलिस के साथ लाठी ओर फरसे से मारपीट की जिससे आरक्षक राजपाल, सहायक उपनिरीक्षक यादव को चोटे आई । प्राइवेट गाड़ी के ड्राइवर संतोष कीर को आरोपी बनेसिंह ने जान से मारने की नियत से फरसे से सिर में मारा जिससे वह गाड़ी के पास गिर गया। घटना की रिपोर्ट थाना अवंतिपुर बड़ोदिया पर दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान आरोपी बनेसिंह को गिरफ्तार किया गया था। उक्त अपराध में आरोपी बनेसिंह दिनांक 9/9 2019 से जेल में बंद है।


 


नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त


 


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शाजापुर द्वारा आरोपी कमलेश पिता धनसिंह उम्र 22 वर्ष निवासी अयोध्या बस्ती फ्रीगंज शुजालपुर मंडी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। आरोपी अवयस्क पीड़िता को उसके माता-पिता की विधि पूर्ण संरक्षकता से ले जाकर व्यपहरण करने और बार-बार बलात्संग करने बाबत गंभीर प्रकृति का कृत्य किए जाने का आरोपी होने से वर्तमान समय में अवयस्क बालकों के प्रति बढ़ते हुए अपराधों की संख्या और उससे समाज पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को देखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन पत्र माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया । जमानत आवेदन पत्र पर राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री देवेंद्र मीणा के द्वारा आपत्ति की गई । पीड़िता के पिता ने थाना शुजालपुर मंडी पर संदेही आरोपी कमलेश के विरुद्ध पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया होने की रिपोर्ट लिखाई थी जिस पर से थाना शुजालपुर मंडी ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान पीड़िता को दस्तयाब किया था।


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फिरोती मांगने वाले एक ओर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त ,,,,,,,नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
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