नाबालिक के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त

 


 सहायक जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति.डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपीगण शिवपालसिंह पिता देवीसिंह राजपूत उम्र 21 वर्ष एवं शिवपालसिंह पिता मनोहर सिसोदिया सिंह उम्र 20 वर्ष निवासीगण ग्राम लालूखेड़ी थाना नलखेड़ा जिला आगर मालवा का जमानत आवेदन पत्र दिनांक 16 जून 2020 को निरस्त किया गया। फरियादी ने थाने पर बताया कि उसके काका की अवयस्क् बालिका को दिनांक 23 फरवरी 2020 को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है जिसकी रिपोर्ट थाना नलखेड़ा पर दिनांक 24 फरवरी 2020 को दर्ज कराई गई थी। विवेचना के दौरान पीड़िता की दस्तयाबी पश्चात कथन में पीड़िता ने बताया था कि, लालसिंह उर्फ लाला बना व अन्य दो आरोपीगण द्वारा डरा धमकाकर जबरदस्ती उसके साथ कई बार गलत काम किया गया व पीड़िता को मौके पर छोड़कर आरोपीगण चले गए । वर्तमान परिवेश में उक्त प्रकृति के अपराध की बढ़ती हुई संख्या एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन पत्र माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। राज्य की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक श्री देवेंद्र मीना द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया था।


 


 *जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर मारपीट व गाली गलौज करने वाली महिला आरोपीगण को जेल भेजा*


 


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि , न्यायालय श्रीमान जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा महिला आरोपीगण ममता पति कैलाश यादव उम्र 37 वर्ष तथा दीपमाला पिता कैलाश यादव उम्र 20 वर्ष निवासीगण फ्रीगंज मोती मोहल्ला शुजालपुर मंडी का दिनांक 15 जून 2020 को जेल वारंट बनाकर उन्हें जिला जेल शाजापुर भेजा गया।


 श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 19 फरवरी 2020 को फरियादी लोकेश मालवीय के साथ उक्त दोनों महिला आरोपीगण ने यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति का है उसे जातिसूचक मां बहन की नंगी नंगी गालियां दी, उसके साथ ईट व पत्थर से मारपीट की तथा उसे जान से मारने की धमकी दी। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर कि जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान महिला आरोपीगण को दिनांक 15 जून 2020 को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।


 


*रात में घर में घुसकर महिला के साथ बुरी नियत से झुमा झटकी करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त*


 


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी सुनील पिता किशनलाल मालवीय उम्र 28 वर्ष निवासी चौकी मुरीदपुर थाना शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत जानकारी अनुसार दिनांक 5 जून 2020 की रात्रि में आरोपी पीड़िता के कमरे की खिड़की से घर में घुस आया और कमरे की लाइट बंद कर बुरी नीयत से पीड़िता का हाथ पकड़कर झुमा झटकी करने लगा तो पीड़िता ने उसे धक्का दिया। आरोपी ने पीड़िता को बुरी नियत से पकड़कर बिस्तर पर पटक दिया तो पीड़िता ने आरोपी को धक्का देकर हटाया और बांस के डंडे से उसके हाथ में मारा तो आरोपी ने पीड़िता को जान से खत्म करने की धमकी दी। पीड़िता ने घटना उसके सास-ससुर, पति, काका ससुर को बताई, जब वह आरोपी को समझाने के लिए उसके घर गए तो आरोपी ने उसके काका ससुर के साथ डंडे से मारपीट की। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर सिटी पर की थी, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।