नाबालिक को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

 


अवैध वसूली करने वालों के साथी गाड़ी चालक का भी जमानत आवेदन निरस्त


 


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शाजापुर द्वारा आरोपी संजू उर्फ़ संजय पिता प्रेमनारायण आयु 24 वर्ष निवासी सरेड़ी तहसील पचोर जिला राजगढ़ का भी जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । उक्त आरोपी रोड सेफ्टी प्रोग्राम के तहत पंजीकृत संस्था के सदस्य होने के नाम पर राजमार्ग पर चलाए जा रहे अनेक वाहनों के चालकों से संगठित रूप से गिरोह के रूप में कार्य करते हुए रुपयों की अवैध वसूली करने वालों का साथी गाड़ी चालक है जिन्होंने सारंगपुर नगर पालिका कर्मचारी होना बताया था उनके पास वाकी टाकी भी थे। मध्य प्रदेश राज्य की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री एम एल शर्मा लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए।


 


सारंगपुर नगर पालिका कर्मचारी होना बताते हुए अवैध वसूली करने वाले 7 आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त


 


जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शाजापुर द्वारा आरोपीगण 1.रमेश शर्मा पिता जमनाप्रसाद शर्मा निवासी मकान नंबर ए एक्स 103 कोलार रोड राजहर्ष कॉलोनी भोपाल 2. विनोद सिंधी पिता भजन लाल सिंधी निवासी मकान नंबर सी - 1 इंद्र विहार कॉलोनी भोपाल 3. दीपक पुरोहित पिता मूल शंकर पुरोहित निवासी ग्राम बाग जिला धार 4. मुकेश सिंधी पिता रमेश सिंधी निवासी 54 नीलकंठ कॉलोनी ईदगाह हिल्स भोपाल 5. रवि धोबी पिता शंभू लाल धोबी निवासी विक्रमगढ़ आलोट जिला रतलाम 6. हरीश सिंधी पिता रामचंद्र सिंधी निवासी 58 हुडको कॉलोनी नीमच मध्य प्रदेश 7. धीरज भाटिया पिता पूनम चंद भाटिया निवासी 101 सिंधी कॉलोनी बेरसिया रोड भोपाल मध्य प्रदेश का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । उक्त आरोपीगण द्वारा रोड सेफ्टी प्रोग्राम के तहत पंजीकृत संस्था के सदस्य होने के नाम पर राजमार्ग पर चलाए जा रहे अनेक वाहनों के चालकों से संगठित रूप से गिरोह के रूप में कार्य करते हुए रुपयों की अवैध वसूली की गई है। फरियादी दिनेश की रिपोर्ट पर थाना सुनेरा द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया । आरोपीगण ने सारंगपुर नगर पालिका कर्मचारी होना बताया था उनके पास वाकी टाकी भी थे। विवेचना के दौरान आरोपियों से रोड सेफ्टी प्रोग्राम की सील से एक्सीडेंट कंट्रोल की विभिन्न रसीदें जप्त की गई है। यातायात जागरूकता सेवा संज्ञान समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र व उक्त संस्था के 11 रेडियम लगाने के लिए दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री एम एल शर्मा लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए।दिनांक 26 जून 2020


 


स्थायी वारंटी को जेल भेजा


 


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी पदम सिंह पिता मांगीलाल जाति चमार उम्र 37 वर्ष निवासी कैथलाय को जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार 


माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी पदम सिंह का स्थायी वारंट दिनांक 24 अगस्त 2019 को जारी किया गया था । मारपीट कर गंभीर उपहति कारित करने के अपराध का प्रकरण आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है। दिनांक 25 जून 2020 को थाना शुजालपुर सिटी द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जहां से उसे जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।


नाबालिक को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त


 


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय विशेष न्यायाधीश महोदय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी रामबाबू पिता गोकुल प्रसाद उम्र 24 वर्ष निवासी आवास कॉलोनी माचलपुर तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। दिनांक 29 मई 2020 को रात के समय फरियादी के मामा की लड़की जो घटना के समय फरियादी के घर पर ही रह रही थी बिना बताए कहीं चली गई जिसकी फरियादी ने गुमशुदगी रिपोर्ट थाना कानड़ पर की थी। पीड़िता के दस्तयाब होने पर उसने बताया कि आरोपी रामबाबू पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर कोटा राजस्थान भगाकर ले गया और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ कई बार खोटा काम किया। आरोपी के द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप आरोपी पर होने से वर्तमान परिवेश में उक्त प्रकृति के अपराधों की बढ़ती हुई संख्या एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। मध्य प्रदेश राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक शाजापुर श्री देवेन्द्र मीणा द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।