पूर्व मंत्री पारस जैन ने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, यह सुनकर पीड़ित उनके घर पहुंचा
उज्जैन। नगर निगम के जिम्मेदारों द्वारा वार्ड क्रमांक 47 स्थित सार्थक नगर कॉलोनी के सी सेक्टर के प्रथमतः जारी ले आउट से छेड़छाड़़ करते हुए द्वितीय ले आउट फर्जी जारी किया जिसमें उन्होंने मकान के बावजूद गार्डन दिखा दिया है जबकि उक्त गार्डन बताई जा रही जगहों पर भवन निर्माण परमिशन जारी है। मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर शनिवार को पीड़ित द्वारा सांसद अनिल फिरोजिया को शिकायत की गई वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में पूर्व मंत्री एवं विधायक पारस जैन द्वारा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई का बयान सामने आने के बाद पीड़ित ने उन्हें भी मामले से अवगत कराया है।
यह पूरा मामला उस समय सामने आया जब सूचना के अधिकार के तहत सार्थक नगर सी सेक्टर का नगर निगम की कॉलोनी सेल उपयंत्री से प्राप्त पहला व कॉलोनी सेल के सहायक लोकसूचना अधिकारी से प्राप्त दूसरा ले आउट सामने आया। मामले को उजागर करने वाले एडवोकेट अतुल यादव ने मामले की शिकायत कलेक्टर एवं निगमायुक्त को की गई है। एडवोकेट अतुल यादव के अनुसार मुकेश यादव पिता स्व. जगन्नाथ यादव द्वारा वार्ड क्रमांक 47 स्थित भवन क्रमांक 53 सी, सार्थक नगर पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हेतु आवेदन 26 दिसंबर 2018 को झोन क्रमांक 6 मे दिया था। डेढ़ साल बाद भी आवेदन स्वीकृत न होने पर 5 जून 2020 को निगमायुक्त कार्यालय, झोन 6 में आवेदन देकर योजना का लाभ देने का अनुरोध किया था। जिस पर आयुक्त ने झोन 6 के उपयंत्री आदित्य शर्मा को कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। लेकिन आदित्य शर्मा ने मौके पर जाकर जांच नही की, उनसे मौका निरीक्षण करने को कहा तो धमकी देते हुए इंकार कर दिया। ऐसे में आशंका हुई कि आदित्य शर्मा मनमानी करते हुए असत्य आधारो पर बिना मौका मुआयना व जांच किये बाले-बाले अत्य प्रतिवेदन बनाकर अधिकारियों को भ्रमित कर आवेदन नस्तीबध्द करवाकर न्याय से वंचित कर सकते हैं।
बिना काउंटर हस्ताक्षर किये जारी किया ले आउट
सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा ये है कि नगर निगम की कॉलोनी सेल ने सार्थक नगर, सी सेक्टर के दो लेआउट प्रमाणित जारी किये हैं जिनमें एक में 71 भूखंड दर्शाये गये हैं व दूसरे लेआउट से छेड़छाड़ करते हुए, ओवरराईटिंग करते हुए, ओवरराईटिंग वाले स्थान पर बिना काउंटर हस्ताक्षर किये कूटरचित ले आउट दूसरा वाला जारी किया है तथा भारी अनियमितता, भ्रष्टाचार व अफर तफरी की है।
ये गड़बड़ झाला
सहायक लोकसूचना अधिकारी द्वारा जारी द्वितीय प्रमाणित ले आउट में भूखंड क्रमांक 47, 48, 49 पर एक उद्यान, भूखंड क्रमांक 13, 51, 53, 71 पर एक उद्यान दर्शाया गया है। जबकि वस्तुस्थिति ये है कि मौके पर उपरोक्त भूखंड क्रमांक 47, 48, 49 पर एक छोटा सा उद्यान एक भूखंड भाग पर है तथा भूखंड क्रमांक 47, 48, 49 पर मकान बना हुआ है व इनकी परमिशन भी स्वीकृत है। ऐसे ही भूखंड क्रमांक 13 पर दो मंजिला मकान बना है जहा पर निगम अधिकारी उद्यान बताने का फर्जीवाड़ा कर रहे है व भूखंड क्रमांक 51 व 53 पर भी मकान बना है।
कॉलोनी वैध, भूखंड के दूसरे भाग पर हुई भवन निर्माण अनुज्ञा स्वीकृत
सार्थक नगर सी सेक्टर में 71 भूखंड स्थित है, यह कॉलोनी पूर्व में अवैध थी जो कालांतर में वैध हो चुकी है व कॉलोनी के अधिकांश भूखंडो पर नगर पालिक निगम ने भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की है। भूखंड क्रमांक 53 सी के दूसरे भाग पर भूखंड स्वामी रजनीबाला जायसवाल को वर्ष 2010 में व वर्ष 2016 में भवन निर्माण अनुज्ञा स्वीकृत हो चुकी है व यह कॉलोनी भी वैध होकर भूखंड क्रमांक 53 सी वैध भूखंड की सूची में शामिल है। सार्थक नगर सी सेक्टर के 71 भूखंड वैध हुए थे व उन पर भवन निर्माण परमिशन भी जारी हुई व वर्तमान में भवन भी निर्मित है परंतु निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने ले आउट से छेड़छाड़ करते हुए कूटरचना, अनियमितता, भ्रष्टाचार, कदाचरण किया है।
उपयंत्री शर्मा से जांच वापस लें, कार्रवाई हो
निगमायुक्त एवं कलेक्टर को शिकायत कर मांग की कि उपयंत्री आदित्य शर्मा से यह जांच तत्काल वापस ली जाकर निष्पक्ष त्वरित कार्रवाई करवाई जाकर आवेदक को योजना का लाभ दिलवाया जाए। फर्जी ले आउट की कूटरचना करने, अनियमितता, भ्रष्टाचार, कदाचरण करने वाले नगर निगम कॉलोनी सेल से संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाकर उन्हें निलंबित कर इनके खिलाफ विभागीय जांच भी संस्थित की जावें।