शाजापुर में अलग-अलग मामलों में आरोपियों को जेल भेजा

 


लूट के तीन आरोपीयों का जमानत आवेदन निरस्त


 सुरेश कुमार नरगावे एडीपीओ शाजापुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार न्यायालय जेएमएफसी महोदय शाजापुर द्वारा आरोपीगण रमेश पिता बिहारीलाल निवासी पांडूखोरा लालघाटी, बाबू उर्फ कैलाश पिता बिहारीलाल निवासी पांडूखोरा लालघाटी, अर्जुन पिता मानसिंह निवासी बक्सु खेडी थाना कोतवाली शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । दिनांक 16 जून 2020 की रात्री में प्रेमसिंह के खेत जंगल ग्राम माल्याहेडी स्थान पर फरियादी अशोक बंजारा को चाकू अडाकर उसको रस्सी से बांधकर थापड मुक्कों से मारपीट कर उसका मोबाईल व उसकी जेसीबी मशीन को लेकर तीन लोग भाग गये जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना मोहन बडोदिया पर लिखाई थी विवेचना के दौरान उक्त आरोपीगण को पुलिस ने गिरफ्तार किया 



चोरी के तीन आरोपीयों का जमानत आवेदन निरस्त


 सुरेश कुमार नरगावे एडीपीओ शाजापुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार न्यायालय जेएमएफसी महोदय शाजापुर द्वारा आरोपीगण देवकरण पिता पिरूलाल उम्र 38 वर्ष निवासी केथलाय, सागर पिता कनीराम उम्र 45 निवासी बोलाई, मनीष पिता नारायण उम्र 19 वर्ष निवासी बोलाई थाना अकोदिया का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । दिनांक 14 जून 2020 एवं 15 जून 2020 की रात्री में केथलाय सोसायटी के गेहू उपार्जन केंद्र में रखी गेहू की कट्टी में से 13 कट्टी गेहू जिनमें कुल साढे 6 क्विंटल गेहू था को चुराकर ले जाने पर आरोपीगण का नाम संदेही में फरियादी मनोहर सिंह सिसोदिया जो केथलाय सोसायटी का प्रबंधक है ने थाना अकोदिया में घटना की रिपोर्ट लिखाते समय लिखाया था । 



*अपनी ही दुकान पर काम करने व ड्राइवरी करने वाले को जाति सूचक गालियां देने और मारपीट करने वाले दो आरोपियों को जेल भेजा*


 


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण यशपाल सिंह पिता विक्रम सिंह सिसोदिया तथा भूपेंद्र सिंह सिसोदिया पिता विक्रम सिंह सिसोदिया निवासी डाबरीपूरा शुजालपुर सिटी हाल - अकोदिया नाका एमपीबी गेट के पास शुजालपुर मंडी का आज दिनांक 17 जून 2020 को जेल वारंट बनाकर उन्हें जिला जेल शाजापुर भेजा गया। श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 13 मार्च 2020 को थाना शुजालपुर मंडी पर फरियादी हुकुम सिंह बागरी ने रिपोर्ट लिखाई थी। भूपेंद्र सिंह सिसोदिया की हार्डवेयर की दुकान पर फरियादी काम करता है और ट्रैक्टर भी चलाता है। गाय को बचाने में ट्रैक्टर नाली में चला गया जिससे ट्रैक्टर के पहिए की डिस्क डेमेज हो गई इस बात पर आरोपीगण ने यह जानते हुए कि वह कौन से समाज का है उसे जाति सूचक गालियां दी और उसके साथ थापड़ मुक्कों से मारपीट की जिससे उसे चोटें आयी। आरोपीगण ने उससे कहा कि थाने पर रिपोर्ट करने गया तो हाथ काट देंगे और जान से मारने की धमकी दी। फरियादी ने मौका पाकर दुकान से निकलकर थाना शुजालपुर मंडी पर घटना की रिपोर्ट की , जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपियों को आज दिनांक 17 जून 2020 को गिरफ्तार किया गया ।


 


 *1 लाख 15 हजार रुपए चोरी करने वाले आरोपी का सत्र न्यायालय ने भी किया जमानत आवेदन निरस्त*


 


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा भी आरोपी देवेंद्र उर्फ देवा पिता विजेंद्र सिंह सिसोदिया उम्र 25 वर्ष निवासी कड़िया सासी थाना बोडा जिला राजगढ़ का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अतरिक्त डीपीओ शुजालपुर के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया। श्री संजय मोरे द्वारा प्रदत जानकारी अनुसार दिनांक 5 जून 2020 को फरियादी ओम प्रकाश के घर शादी होने से वह तथा उसका ससुर रामगोपाल, साला जगदीश, उसकी बालिका और उसकी साली शादी का सामान लेने शुजालपुर आए थे। शादी का सामान महावीर पात्र भंडार पर खरीदा और बिल बनाने के लिए काउंटर पर गए। फरियादी ने जैसे ही झोले में से पैसे निकालने के लिए हाथ डाला तो झोले में रखे ₹115000 नहीं मिले जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर मंडी पर की थी । जिस पर से थाना शुजालपुर मंडी ने अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान के दौरान दिनांक 14 जून 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से ₹115000 जप्त किए थे।


 


 *जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गालीयां देने व मारपीट करने वाले आरोपी को जेल भेजा*


 


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि , न्यायालय श्रीमान जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी अभिषेक पिता चंद्रशेखर उम्र 18 वर्ष निवासी राम मंदिर के पास गल्ला मंडी रोड़ शुजालपुर मंडी का दिनांक 16 जून 2020 को जेल वारंट बनाकर उसे जिला जेल शाजापुर भेजा गया।


 श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 11 फरवरी 2020 को रात 9 बजे फरियादी रामगोपाल मालवीय अपनी ग्राफिक्स की दुकान पर था उस समय दुकान के सामने अभिषेक शर्मा , राज वैध , अरुण वैध , योगेश शाक्यवार चारों अभिषेक का बर्थ डे मना रहे थे । फरियादी बाथरूम करने दुकान के बाहर निकला तो आरोपी राज वैध ने उसका रास्ता रोका आरोपी अरुण , अभिषेक ने उसे गलियां देते हुए जाति सूचक शब्द कहे।आरोपीगण ने उसके साथ थप्पड़ मुक्के से मारपीट की जिससे उसे चोटें आयी। फरियादी की दुकान में बैठे उसके भाई सोनू व जितेंद्र चिल्ला चोट की आवाज सुनकर बाहर आये और बीच बचाव किया । आरोपीगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी दी। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर कि जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार किया गया था। 


 


 


          


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राम मंदिर के निर्माण को लेकर भी बहुत कुछ कह गए कुमार विश्वास,,,,,,, सुप्रीम कोर्ट , करोड़ों राम भक्त और मोदी जी की क्षमता पर सवाल उठाए,,,,,,,, विवाद बढ़ा तो माफी मांगी लेकिन माफी में भी रावण की तरह अहंकार भरे वचन बोल गए,,,,,
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